अजमेर, 2 मार्च। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के मुख्य लेखाधिकारी (ईटीबी) श्री एम. के. जैन ने एक आदेश जारी कर बताया कि निगम सेवा में सेवारत पति-पत्नी दोनों एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित होने पर उन्हें दोहरा मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।
उक्त आदेश के तहत उन्होंने बताया कि निगम सेवा में सेवारत पति-पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित है तथा एक ही मकान में रहते है तो उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनांे में से जिसका अधिक हो, आहरित किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के प्रपत्रा-बी के प्रमाण पत्रा के साथ-साथ इस आशय का प्रमाण पत्रा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाए। यदि माह जनवरी, 2017 के वेतन में दोहरे मकान किराया भत्ता का आहरण किसी राजसेवक द्वारा कर लिया है तो उसका समायोजन आगामी माह के वेतन में एक मुश्त किया जाए।
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सेटलमेन्ट कमेटी ने एक हजार 726 मामलें निपटाएं
अजमेर, 2 मार्च। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विभिन्न स्तरों पर हुई सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकांे में चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक कुल एक हजार 726 मामलें निपटा कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री मेहाराम विश्नोई ने बताया कि सेटलमेन्ट कमेटी में निगम स्तर पर एक प्रकरण का निस्तारण किया गया जबकि संभागीय मुख्य अभियंता स्तर पर 11, सर्किल स्तर पर 905 प्रकरण, डिवीजन स्तर पर 682 प्रकरण तथा उपखण्ड स्तर पर 127 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्हांेने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक सर्वाधिक प्रकरण भीलवाड़ा सर्किल में 373 प्रकरण निपटायें गये है जबकि सीकर सर्किल में 306, अजमेर जिला वृत्त में 287, अजमेर शहर वृत्त में 211, नागौर सर्किल में 194, चित्तौड़गढ़ सर्किल में 171, प्रतापगढ़ सर्किल में 118, उदयपुर सर्किल में 40, झुंझुनूं सर्किल में 14 तथा राजसमंद सर्किल में 12 प्रकरण सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकों में निपटाएं गए हंै।
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