अजमेर, 6 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एन. एल. सालवी ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिनांक एक जनवरी, 2010 एवं इसके बाद ऐसी कृषि कनेक्शन पत्रावलिया जो मांग पत्रा जमा नहीं करवाने के कारण निरस्त हो गई है, उन निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुर्नजीवित किया जाए।
उक्त आदेश के तहत उन्होंने बताया कि आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्रा की राशि जमा नहीं करवाने के कारण निरस्त हो गई है, उन्हें निगम द्वारा पुर्नजीवित करने के रूपए 500/- जमा कराने हेतु दिनांक एक मार्च, 2017 से 30 अप्रेल 2017 तक रजिस्टर्ड पत्रा द्वारा सूचित किया जाएगा। मांग पत्रा की राशि 1 मई, 2017 से 30 जून, 2017 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना किसी सूचना के रद्द मानी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन पुर्नजीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्रा की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जाएगी। जिन प्रकरणों में कृषि कनेक्शन आवेदकों द्वारा मांग पत्रा की राशि जमा करवा दी गई थी, परन्तु मांग पत्रा जमा करवाने के पश्चात् कृषि कनेक्शन पत्रावली एल फार्म जमा नहीं करवाने अथवा अन्य किसी कारण से निरस्त कर दी गई तथा जिनकी राशि अभी तक संबंधित विद्युत वितरण निगमों में जमा है, उन आवेदकों की कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुर्नजीवित करने का एक अवसर और दिनांक 30 जून, 2017 तक दिया गया है।
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विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना अवधि 30 अप्रेल तक बढ़ाई
अजमेर, 6 अप्रेल। बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना 15 जुलाई से शुरु हुई थी। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना की अवधि 31 दिसम्बर, 2016 तक प्रभावी थी जिसे पूर्व में बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दिया गया था। वर्तमान में यह अवधि बढ़ाकर 30 अप्रेल, 2017 कर दी गई है।
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एन. एल. सालवी ने बताया कि पूर्व में योजना 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ही लागू की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2016, 15 दिसम्बर, 2016 किया गया था, 31 दिसम्बर, 2016 तथा 31 मार्च, 2017 किया गया था। वर्तमान में इस योजना की अवधि बढाकर 30 अप्रेल, 2017 कर दी गई है।
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सतर्कता जांच कर 36 करोड़ 5 लाख रूपए की वसूली की गई
अजमेर, 6 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबन्ध निदेशक श्री मेहाराम विश्नोई के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री मुकेश सांखला के निर्देशन में सतर्कता जांच कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा कुल 27 हजार 984 वीसीआर भरी गई है, जिनमें से 23 हजार 462 विद्युत चोरी एवं 4 हजार 522 विद्युत दुरूपयोग के प्रकरण पाए गए, जिनका राजस्व निर्धारण 54 करोड़ 23 लाख रू. किया गया तथा राजस्व वसूली 36 करोड़ 05 लाख रू. की गयी है।
अति. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों द्वारा कुल 5 हजार 695 एफ.आई.आर दर्ज की गयी, जिनमें 96 प्रकरणों में चालान पेश किए गए तथा 5 हजार 223 प्रकरण निस्तारित किए गए जिसमें 8 करोड़ 99 लाख रू. वसूले गये एवं 107 प्रकरणों में गिरफ्तारी की गयी। उन्होंने बताया कि अजमेर डिस्काॅम में कुल एक हजार 424 अवैध ट्रांसफार्मरों को चिन्हित किया गया जिनमें से 124 अवैध ट्रांसफार्मरों को मौके से हटाया गया, 94 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज की गयी एवं 18 प्रकरणों में गिरफ्तारी की गयी। खींवसर क्षेत्रा में 29 अवैध विद्युत कनेक्शनों की लाईनें हटाकर विद्युत पोल हटाये गये, जिनमें 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि हाई वेल्यु उपभोक्ताओं की विद्युत चोरी की 180 वी.सी.आर. भरी गयी, जिनमें 8 करोड़ 26 लाख रू. राजस्व निर्धारण कर 2 करोड़ 05 लाख रू. वसूली की गयी। सतर्कता विभाग में कुल 232 विद्युत चोरी की शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 58 में विद्युत चोरी पायी गयी तथा वीसीआर भरी गयी। सतर्कता विभाग में कुल 21 प्राथमिक जांच दर्ज की गयी है, जिन पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक प्राथमिकता विद्युत चोरी की शिकायतों के अविलम्ब सत्यापन की रही।
