अजमेर, 9 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अति मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने लम्बित जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के संबंध में एक आदेश जारी कर बताया कि सहायक अभियंता (पवस) दोनों शाखाओं (सतर्कता एवं पवस) की लम्बित वीसीआर के राजस्व निर्धारण का नोटिस उपभोक्ताओं को दिनांक 30 जून, 2017 के स्थान पर 30 सितम्बर, 2017 तक देना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं की विद्युत चोरी की पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है एवं अनुसंधान चल रहा है, साथ ही उनका चालान भी प्रस्तुत नहीं हुआ है, ऐसे प्रकरणों को गठित कमेटी द्वारा सुना जा सकेगा। असंतुष्ठ उपभोक्ता अब 31 अगस्त 2017 के स्थान पर 30 नवम्बर 2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि मय पंजीयन शुल्क रू. 500/- जमा करवाकर गठित कमेटी के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में दिनांक 30.6.2016 तक के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का अन्तिम निस्तारण दिनांक 31.12.2017 तक यथा संभव किया जाए।
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