विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में होंगे विकास कार्य
बीकानेर, 30 अक्टूबर। जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क पर अपशिष्ट डालने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। साथ ही यहां सड़क, नाली, सार्वजनिक प्रकाश व सफाई व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। गुप्ता सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
औद्योगिक क्षेत्र गजनेर हेतु पानी आवंटित- बैठक में रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र गजनेर का विकास कार्य, पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण लंबे समय से बाधित था। अब इंदिरा गांधी नहर विभाग ने 26 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत रीको को गजनेर के लिए दो क्यूसेक पानी आवंटित कर दिया है। यहां अब विकास कार्य हो सकेंगे।
दिए गए नोटिस- बैठक में बताया गया कि रीको द्वारा खारा उद्योग संघ के साथ संयुक्त रूप से सर्वे करने के बाद, अपशिष्ट डालने वाली औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य प्रदूषण निवारण व नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि बीकासर गांव के पास एकत्रित हो रहे गंदे पानी के सम्बंध में 34 औद्योगिक इकाइयों को दूसरा नोटिस जारी किया गया है।
पुख्ता हों व्यवस्थाएं- जिला कलक्टर ने निगम अधिकारियों को रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में नाली सफाई कार्य करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां मुख्य मार्ग रोड नम्बर 5 से घड़सीसर की ओर जाने वाली सड़क को दुरूस्त करवाने तथा मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त विद्युत पोल बदलवाने व सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था ठीक करवाने के भी निर्देश दिए। चौपड़ा कटला में स्थित पुलिस चौकी में निगम द्वारा अस्थायी रूप से अग्निशमन वाहन मय कार्मिकों के तैनात करने के सम्बंध में निगम उपायुक्त ने बताया कि इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु होटल व रेस्टोरेंट लाइसेंस के तहत अब तक 121 लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा चुका है।
रीको औद्योगिक क्षेत्र नापासर में क्षतिग्रस्त सड़कें, नालियां दुरूस्त करवाने एवं रीको औद्योगिक क्षेत्रों में शराब व मांस की दुकानों तथा असामाजिक तत्त्वों से हो रही परेशानी के बारे में बीकानेर जिला उद्योग संघ द्वारा अवगत करवाने पर जिला कलक्टर ने रीको अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
होंगे विकास कार्य- वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको ने बताया कि रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में नालों की मरम्मत व नए नालों के निर्माण हेतु 7 नवम्बर को निविदा खोली जाएगी व कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां 4 करोड़ रूपए की लागत के सड़क निर्माण कार्य का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाएंगे व सफाई कार्य के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। करणी औद्योगिक क्षेत्र में बोरिंग के विषय में बताया गया कि यहां ट्यूबवेल के निर्माण के लिए मुख्यालय से स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है और भूजल विभाग द्वारा शीघ्र ही दिशा में कार्यवाही की जाएगी। रीको शीघ्र ही करणी औद्योगिक क्षेत्र में सफाई कार्य करवाएगा।
विद्युत कनेक्शन- जोधपुर डिस्कॉम के अधीशासी अभियंता ने बताया कि विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त 98 आवेदनों में से 51 कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं, 26 प्रक्रियाधीन हैं, 19 प्रकरण खारिज व 2 प्रकरणों में शुल्क जमा नहीं हुआ है। इसी प्रकार बीकेईएसएल को जून से अब तक औद्योगिक कनेक्शन हेतु 119 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 109 को डिमांड नोट जारी कर दिया गया है तथा 10 प्रकरण लम्बित हैं।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक आर के सेठिया, निगम उपायुक्त ताज मोहम्मद राठौड़, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एस सी गर्ग, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्षडी पी पच्चीसिया, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के कन्हैयालाल बोथरा, करणी औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष महेश कोठारी, नारायण बिहानी, निर्मल पारख, जोधपुर डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता डी के कोचर, पीएचईडी अधिशाषी अभियंता वी एस राठौड़, बीकेईएसएल के सुरजीत बैनर्जी, आरएफसी के उपप्रबंधक सुरेश कुमार सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
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जिला स्तरीय संंवीक्षा समिति की बैठक आयोजित
बीकानेर, 30 अक्टूबर। जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्टर कक्ष में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के तहत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला स्तरीय संंवीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।
जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक आर के सेठिया ने बताया कि बैठक के दौरान विद्युत कर में छूट हेतु खारा स्थित मैसर्स श्रीराम इंडस्ट्रीज को विद्युत कर में नियमानुसार 7 वर्ष तक 50 प्रतिशत छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई व 4 औद्योगिक इकाइयों द्वारा पूर्ण व सही दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने के कारण इन प्रकरणों को बंद कर दिया गया। इसी प्रकार पूर्ण व सही दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने के कारण, ब्याज अनुदान में छूट के लिए 3 औद्योगिक इकाइयों, विद्युत कर व मंडी शुल्क में छूट के लिए 2 औद्योगिक इकाइयों एवं स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु 2 औद्योगिक इकाइयों के प्रकरणों को बंद कर दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु एक औद्योगिक इकाई का आवेदन खारिज कर दिया गया।