अजमेर। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की जानकारी के अभाव में ग्रामीण उपभोक्ता ठगे जाते हैं । ठगे जाने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए इस बात से भी अनभिज्ञ होने के कारण कानूनों का लाभ नहीं ले पाते हैं । यह तथ्य भारतीय लोक प्रशिक्षण संस्था इन्द्रप्रस्थ एस्टेट रिंग रोड नई दिल्ली में हाल ही आयोजित उपभोक्ता प्रशिक्षण शिविर में उजागर हुआ । इसके लिए विधिवेत्ताओं से जागरूक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाने की बात कही गई ।
उपभोक्ता संस्थान मसूदा के सचिव जसवंत सिंह रावत ने उपभोक्ताओं को भ्रामक एवं लुभावने विज्ञापनों से दूर रहने तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी शिकायत के लिए 1800-180-6030 डायल कर संपर्क करने का सुझाव दिया ।