डिस्कॉम के संभागीय मुख्य अभियंता ने सुनी आमजन की समस्याएं

अजमेर, 30 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के संभागीय मुख्य अभियंता श्री एम. बी. पालीवाल ने सोमवार 30 अप्रेल को विद्युत उपभोक्ताओं/आम नागरिकों की विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए हाथी भाटा पावर हाऊस जयपुर रोड अजमेर में जन सुनवाई की।
संभागीय मुख्य अभियंता ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान डिस्कॉम क्षेत्रा की कुल 7 समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें बिल संबंधी, ऑडिट चार्ज, अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी सहित अन्य समस्याएं थी।
जनुसनवाई के दौरान परिवादी श्री अबीब खान वैशाली नगर व गणेश इण्डस्ट्रीज ब्यावर के मीटर बंद होने के कारण ऑडिट द्वारा चार्ज की गई राशि के संबंध में संबंधित आंतरिक अंकेक्षक श्री दीपक शर्मा को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए। परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी नसीराबाद व श्री बाबूलाल खटीक निवासी किशनगढ़ ने अुनकम्पात्मक नियुक्ति चाहने के लिए अपना परिवाद दायर किया इसके संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता को जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए।
जनसुनवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता श्री ए.के. गुप्ता (अजमेर जिला वृत्त), श्री मुकेश ठाकुर (अजमेर शहर वृत्त), अधिशाषी अभियंता(शिकायत) श्री बी. एस. शेखावत, आंतरिक अंकेक्षक श्री दीपक शर्मा उपस्थित थें। साथ ही टाटा पावर के प्रतिनिधि श्री आलोक श्रीवास्तव, श्री मनीष जैन, श्री एसएस शेखावत, श्री दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे।
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लम्बित जांच प्रतिवेदनों के अन्तिम निस्तारण की अवधि 30 जून तक बढाई
अजमेर, 30 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अति मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने एक आदेश जारी कर बताया कि लम्बित जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण की अवधि जो पूर्व में 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी थी उसे बढ़ाकर 30 जून, 2018 कर दिया गया है।
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विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना अवधि 30 जून तक बढ़ाई
अजमेर, 30 अप्रेल। बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण एक अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना एक जून,2017 से शुरु हुई थी। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना की अवधि 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी थी जिसे बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है।
उक्त आदेश अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने जारी किए।
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‘‘स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना‘‘ 30 जून तक लागू
अजमेर, 30 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम के अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीना ने एक आदेश जारी कर बताया कि निरन्तर विद्युत आपूर्ति, गुणवत्ता में वृद्धि एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ‘‘स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना‘‘ लागू की गई है। उक्त योजनाएं पूर्व मंे 30 अप्रेल, 2018 तक प्रभावी थी जिसे बढ़ाकर 30 जून, 2018 कर दिया गया है।

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