योग गुरु बाबा रामदेव के पंतजलि योगपीठ को सेंट्रल एक्साइज ने सर्विस टैक्स अदा न करने पर पाच करोड़ का जुर्माना किया है। पंतजलि योगपीठ के बाहरी कैंपों व उससे जुड़े क्रिया-कलापों पर सर्विस टैक्स अदा न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। मामले से संबंधित नोटिस का जवाब न देने पर सेंट्रल एक्साइज ने इसे कंफर्म करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है।
मालूम हो कि बाहरी कैंपों और सर्विस टैक्स के मामलों को लेकर सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नर वीके सक्सेना की ओर से पंतजलि योगपीठ को इस वर्ष अप्रैल में पाच करोड़ का नोटिस दिया गया था। रामदेव को छह माह के भीतर इसका जवाब देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस पर विभाग ने अपने नोटिस को कंफर्म करते हुए उस पर चार्जशीट कर दी। मेरठ के एडिशनल कमिश्नर धर्म सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
सेंट्रल एक्साइज इंटेलीजेंस के महानिदेशक [डीजीसीइआइ] ने भी रामदेव के संस्थानों पर अपनी नजर टेढ़ी की हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन दिनों डीजीसीईआइ की टीम ने पतंजलि योगपीठ के इतर इस्तेमाल को लेकर अपनी जाच तेज कर दी है। आरोप है कि बाबा की कंपनिया एक-दूसरे को अपना किरायेदार दर्शाकर उनसे किराया तो वसूल रहीं, लेकिन उस पर सर्विस टैक्स अदा नहीं कर रहीं।