अजमेर, 03 जनवरी। पंचायत राज आम चुनाव-2020 के अन्तर्गत पंच एवं सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप 4घ के साथ संलग्न करना होगा। इनमें संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा, कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा, उपाबन्ध-आई बी (केपल सरपंच के लिए) – अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति चल-अचल संपति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ पत्र जो 50/- रू. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा और यह शपथ पत्र किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायाालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जाकर प्रमाणित शुदा भी अपेक्षित है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा सांख्यिकी सूचना फार्म(केवल सरपंच के लिए) मय पासपोर्ट साइज फोटो के प्रपत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाईल नंबर, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को प्रमाणित करवाकर देना होगा। नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए सरपंच पद के अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप राशि(जमानत) जमा करानी होगी। सामान्य वर्ग के लिए यह राशि रूपये 500 है। यदि अभ्यर्थी महिला, ओबीसी, एससी,एसटी का व्यक्ति है और इस बाबत् नाम निर्देशन पत्र के साथ ओबीसी, एससी,व एसटी का प्रमाण पत्र पेश करता है तो प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रूपये जमा करानी होगी। यह राशि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम-निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निंग अधिकाररी को जमा होगी।
उन्होंने बताया कि आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक होगा। निर्वाचन लडने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु के बारे में विवाद होने पर जो मतदाता नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के दिन 21 वर्ष की उम्र का हो गया है वह पंच, सरपंच चुनाव लड सकता है। मतदाता सूची उम्र केवल अनुमानित होती है। अतः इस सूची में अंकित उम्र नाम निर्देशन हेतु प्रमाणित नहीं मानी जा सकती । यदि मतदाता सूची में एक जनवरी 2020 को अनुमानित आयु 21 वर्ष लिखी है पर उसके स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उम्र नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख को 20 वर्ष से कम होती है तो वह पंच व सरपंच पद के लिये योग्य नही माना जायेगा। यदि ऎसा तथ्य स्पष्ट हो जाये तो उसका नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र/ग्राम पंचायत से चुनाव लड रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र/ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। कोई भी अभ्यर्थी पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं में किसी पद पर रह चुका है तो उसे उस संस्था पंचायत समिति या जिला परिषद् से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नाम निर्देशन पत्र के साथ पेश करना होगा। साथ ही इन दस्तावेजों के अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज यथा चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह , मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
पंचायतराज संस्थाओं के चुनावों के प्रशिक्षण 4 जनवरी से
अजमेर, 03 जनवरी। पंचायतराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण शनिवार 4 जनवरी से आयोजित होंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव में नियुक्त आरओ, पीआरओ एवं पीओ प्रथम का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 जनवरी से 6 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से आयोजित होंगे। इसमें नामांकन, चुनाव प्रक्रिया एवं मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिये जवाहर रंगमंच, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑडिटोरियम निर्धारित किए गए है। इसी प्रकार जोनल ऑफिसर एवं एरिया मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण 7 जनवरी को प्रातः 11 बजे से जवाहर रंगमंच पर आयोजित होगा। इसमें नामांकन व चुनाव प्रक्रिया, मतगणना एवं आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण का प्रशिक्षण पॉलीटेक्निक कॉलेज में प्रातः 8 बजे आयोजित होंगे। आरओ, पीआरओ एवं एपीआरओ प्रथम का द्वितीय प्रशिक्षण का प्रथम चरण 16 जनवरी एवं द्वितीय चरण 21 जनवरी को होंगे। तृतीय चरण का प्रशिक्षण 28 जनवरी को आयोजित होगा।
जोनल अधिकारियों का प्रशिक्षण 7 को
अजमेर, 03 जनवरी। पंचायत आम चुनाव 2020 के मद्देनजर जोनल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आगामी 7 जनवरी मंगलवार को प्रातः 11.30 बजे श्री राजीव गांधी ऑडिटोरियम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आयोजित किया जायेगा। कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।