अजमेर, 18 अपे्रल। कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नए नाम जोड़कर भी लाभान्वित किया जा सकता है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अतिआवश्यक होने पर किसी परिवार को आपके स्वयं द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के आधार पर योजना में शमिल करें व यथासंभव जितने परिवारों को आप द्वारा नवचयनित किया जा रहा है, उतने ही अपात्र परिवारों को आवश्यक भौतिक सत्यापन करवाकर पात्रता सूची से निष्कासित करवाने की कार्यवाही करेंगे। अपात्र परिवारों को चिन्हीकरण व उनके निष्कासन की कार्यवाही सतत रूप से जारी रखी जाएगी।
उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार कोविड-19 एवं देशभर में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नवचयनित किय जा रहे लाभान्वितों का लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने पर भौतिक सत्यापन विभाग से गठित टीम द्वारा किया जाएगा।