नियुक्ति तिथि के अनुसार वेतन नहीं उठाने के आदेश पर रोक लगाई

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर राम सिंह जाट के पक्ष में जगन आदेश जारी करते हुए आदेश दिया है कि प्रार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 5 फरवरी 2021 की अनुपालन के संबंध में आदेश स्थगित रहेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा नया आदेश पारित करने से के लिए स्वतंत्र रहेगा उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राम सिंह जाट ने अपील प्रस्तुत कर अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से निवेदन किया कि प्रार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अमरसर ,जयपुर में पदस्थापित है आदेश दिनांक 5 फरवरी 2021 के जरिए उस आदेश दिनांक 4 फरवरी 2021 को वापस ले लिया गया जिसके तहत ही यह व्यवस्था थी कि नियुक्ति तिथि के अनुसार वेतन उठाया जाए क्योंकि प्रार्थी ने रिक्त पद के विरुद्ध उक्त चिकित्सा केंद्र में कार्य ग्रहण किया था प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि जब प्रार्थी ने रिक्त पद के विरुद्ध कार्य ग्रहण किया है तो उसका वेतन अन्य स्थान से उठाना मनमाना है जबकि प्रार्थी से के पश्चात कार्य ग्रहण करने वाले चिकित्सकों का वेतन उसी चिकित्सालय से उठाया जा रहा है मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने निदेशक चिकित्सा विभाग राज्य सरकार से जवाब तलब किया है तथा मनमाने आदेश पर रोक लगाई

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