भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)में वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुकने वाले भारतीय नागरिकों की आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। यूएई सरकार ने ऐसे विदेशियों को क्षमा करते हुए दो माह में देश छोड़ने को कहा है।
अबू धाबी में भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के फैसले के मुताबिक वीजा और आव्रजन संबंधी एजेंसी को भुगतान भारतीय दूतावास की ओर से किया जाएगा। क्षमा योजना के तहत आपातकालीन यात्रा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले हर भारतीय को 40 दिरहम (लगभग 600 रुपये) का भुगतान भी दूतावास करेगा। इसमें फोटो, फॉर्म भरना और सेवा शुल्क शामिल है।
साथ ही, भारत सरकार ने कामगारों को ‘इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड’ को दिए जाने वाले 10 दिरहम (करीब 149 रुपये) अदा न करने की भी छूट दी है। दो माह की यह क्षमा योजना 4 दिसंबर से शुरू हुई थी। गैर कानूनन तरीके से आए अन्य विदेशियों को भी इस शर्त पर देश छोड़ने की अनुमति दी गई है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित न हो।