अजमेर। सर्वोच्च न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मामलात के राज्य के सलाहकार आयुक्त श्री अशोक खण्डेलवाल ने जिले की महिला स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने गांव में सरकार द्वारा गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी घर परिवारों में दें, जिससे कि उन्हें योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।
खण्डेलवाल सूचना केन्द्र के सभागार में जिला रसद विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम पर महिला स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गांवों में उचित मूल्य की दुकानें साप्ताहिक अवकाश मंगलवार को छोड़कर रोज खुलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और सुधार लाने के लिए कार्यवाही विचाराधीन है। उचित मूल्य के दुकानदारों से संबंधित शिकायतों को देखते हुए इसके निराकरण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
जिला रसद अधिकारी श्री किशोर कुमार ने अजमेर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही विभिन्न बीपीएल, अन्नपूर्णा अन्त्योदय योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि कोई भी नागरिक इस संबंध में उनके कार्यालय में संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए कार्यालय में प्रतिदिन सुनवाई का कार्य भी किया जाता है।
बैठक में रोजी रोटी संदर्भ केन्द्र के अक्षय, महिला जन अधिकार समिति की करूणा एवं प्रौढ़ शिक्षण समिति स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी महिलाओं ने अपनी समस्याएं व सुझाव दिये। जिला रसद अधिकारी ने उन्हें सुना ओर भ्रांतियों का निवारण किया। इस अवसर पर प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती रेणुुका चतुर्वेदी, जिला कोषालय व रसद विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों सहित लगभग 50 महिलाएं व अन्य नागरिक मौजूद थे।