हाई कोर्ट ने अधिशाषी अधिकारी केकड़ी को तीन माह में शिकायत निस्तारण के दिये आदेश

केकड़ी 10 फरवरी (पवन राठी) राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ ने याचिका संख्या 1119/2022 जोधा राम बनाम राज्य सरकार में राजस्थान सरकार में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका केकड़ी को शिकायत का निस्तारण तीन माह में करने के आदेश दिए है।यह एक जनहित याचिका थी।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
भट्टा कॉलोनी केकड़ी में नगरपालिका द्वारा खसरा नंबर 4650 में भूमि सामुदायिक भवन हेतु आवंटित की थी।उक्त भूमि पर पालिका पार्षद अफसाना गौरी सहित अन्य ने अतिक्रमण कर लिया था।
याचिकाकर्ता जोधाराम व अन्य द्वारा प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायत की थी परंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई।जिससे व्यथित होकर जोधाराम व अन्य ने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की शरण ली।
जयपुर पीठ के खंड पीठ में न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवम बीरेंद्र कुमार द्वारा उक्त तीन महीने का आदेश पारित किया गया।
आदेश में कहा गया है कि प्रार्थी न्यायालय के इस आदेश के साथ अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका केकड़ी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करे।जिसकी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जांच कर तीन माह में शिकायत का निस्तारण करे।

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