अध्यापक को एक साल की जेल व तीस लाख के जुर्माने से दंडित

केकड़ी 11 अप्रैल(पवन राठी)अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने आरोपी अध्यापक को एक साल की कैद एवम तीस लाख रुपये के जुर्माने से दंडित करने के आदेश सुनाए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 केकड़ी श्री युवराज सिंह ने परिवादी गोपालकृष्ण डांगरा पुत्र रामदयाल डांगरा निवासी सांपला तहसील सरवाड़ द्वारा अभियुक्त फतेहलाल माली पुत्र बद्री लाल माली निवासी ग्राम सांपला तहसील सरवाड़ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 138 एन आई एक्ट में पेश मुकदमे का निर्णय करते हुए अभियुक्त फतेहलाल को दोष सिद्ध करते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास व ₹30,00,000 अक्षरे तीस लाख रुपये से जुर्माने से दंडित किया गया है। अदम अदायगी जुर्माने पर अभियुक्त फतेहलाल को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी गोपाल कृष्ण डांगरा ने अपने अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार साहू के जरिए माननीय न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि परिवादी गोपाल कृष्ण ने अपने ग्राम सांपला के ही रहने वाले अभियुक्त फतेहलाल को व्यापार व घरु खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता होने पर 24,50,000/- रुपये दो रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से उधार दिये। जिसके भुगतान पेटे अभियुक्त ने दो चैक चैक संख्या 000056 राशि 12,50,000/- रुपये दिनांक 17.092019 व चैक संख्या 000057 दिनांक 20.09.2019 को अपने हस्ताक्षर कर गोपाल कृष्ण के पक्ष में जारी कर के परिवादी को सुपुर्द किये। उक्त चैको को परिवादी ने अभियुक्त के कहे अनुसार बैंक में अपने खाते में सिकरने हेतु पेश किए, लेकिन उक्त दोनों चैक को बैंक द्वारा परिवादी को बिना भुगतान के चैक अनादरण की सूचना के साथ वापस लौट दिए गए। अभियुक्त द्वारा दिये गए दोनों चेकों के अनादरण होने के बाद परिवादी ने मान्य न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया। परिवादी द्वारा पेश परिवाद पर सुनवाई की गई व बहस सुनी गई। जिस पर मान्य न्यायालय द्वारा परिवादी गोपाल कृष्ण डांगरा के अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार साहू के बहस के समय दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त फतेह लाल को उक्त दोनों चेको को अनादरण का दोषी मानते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास व 30,00,000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया और समय पर जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त फतेह लाल को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से भी दण्डित किया गया।

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