केकड़ी 29 जून (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी
ने केरोट निवासी निर्मला हटेला पत्नी कृष्ण राज बुनकर पुत्री प्रह्लाद मेघवंशी के परिवाद पर सुनवाई करके सिटी पुलिस थाना केकड़ी को परिवादिया के पति कृष्णराज जेठ रामराज मामा ससुर भागचंद व सुधीर साहू निवासी लाम्बा हरिसिंह सुनील साहू व गोपाल लाल मेघवंशी निवासी कट सुरा के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारित किए।
कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद में बताया गया है कि परिवादिया का विवाह 6 मई2019 को हुवा था।विवाह के बाद से ही परिवादिया को मानसिक व शारीरिक प्रताड़नाएं दी जाने लगी थी।
गत माह आरोपीगणों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने एवम आजीवन भरण पोषण पेटे 5 लाख रुपये देने पर सहमति बनी।जिसकी तहरीर 14 जून को 500 रुपयों के स्टाम्प पेपर पर की गई और ढाई लाख रुपयों का चेक रामराज द्वारा दिया गया और कहा गया किचेक का भुगतान बैंक से मिल जाएगा और शेष ढाई लाख रुपये विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करते समय अदा कर दिए जाएंगे।
आरोपीगणों द्वारा चेक का भुगतान बैंक से स्टॉप पेमेंट करवा कर धोखाधड़ी के गई और इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
परिवादिया द्वारा सिटी पुलिस थाना केकड़ी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई परंतु कोई कार्यवाही नही की गई।