द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत कर्मचारी सुरेश भारती के मामले में अपील स्वीकार करते हुए रिकवरी आदेश निरस्त किया

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर सावत्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में कार्यरत कर्मचारी सुरेश भारती के मामले में अपील स्वीकार करते हुए रिकवरी आदेश दिनांक 7 मार्च 2018 को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि प्रार्थी से वसूली नहीं की जाए यदि वसूली कर दी गई है तो उसे वापस दिया जाए प्रार्थी को नियमानुसार चयनित वेतनमान दिया जाए दिया गया चयनित वेतनमान वापस नहीं लिया जाए आदेश की पालना 3 महीने में सुनिश्चित की जाए उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति 24.11.1991 को योगशाला सहायक के पद पर हुई थी उसके पश्चात प्रार्थी को 24 जुलाई 97 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर समायोजित कर लिया तथा 18 दिसंबर 2014 को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया प्रार्थी को 1 जुलाई 2013 को चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए 4800 ग्रेड पे दी गई जिसे परिवर्तित कर 4800 ग्रेड पे के स्थान पर ग्रेड पे 4200 दी गई अन्य अध्यापकों को 4200,4800 व 5400 ग्रेड पे दी गई ऐसी स्थिति मेंप्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी को भी अन्य कर्मचारियों के समान ग्रेड पे प्राप्त करने का अधिकार है शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पारित आदेश जिसके तहत है प्रार्थी का वेतन कम कर दिया गया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है मामले की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त अधिकरण ने रिकवरी आदेश को अनुचित माना

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