अवैध हथियार लेकर घूमने के आरोपी की जमानत स्वीकार

केकड़ी 9 सितंबर (पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश अम्बिका सोनी ने केकड़ी शहर पुलिस द्वारा विगत दिनों अवैध हथियार एवम एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।
आरोपी रमेश (24)पुत्रहरदयाल निवासी मेवदा खुर्द की और से अधिवक्ता विशाल राजपुरोहित एवम सुनील जैन ने अनेक तर्क मान्य न्यायालय में पेश किए जिनसे सहमत होते हुए मान्य न्यायाधीश ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश खुले न्यायालय में सुनाए।
गौर तलब है कि पूर्व में आरोपी के अधिवक्ताओं विशाल राजपुरोहित व सुनील जैन द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी के न्यायालय में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे मान्य न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया गया था उसके बाद अपर जिला एवम सत्र न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे गुरुवार को मान्य न्यायालय द्वारा स्वीकार कर रिहाई के आदेश पारित किए गए।

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