केकड़ी 7 अक्टूबर[पवन राठी]। आपराधिक षड़यंत्र रचकर फर्जी तरीके से कूटरचित पट्टे के जरिये रजिस्ट्री करवाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी प्रथम युवराजसिंह ने तत्कालीन सरपंच व सेकेटरी ग्राम पंचायत मोलकिया सहित 9 जनों के खिलाफ केकड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
केकड़ी निवासी शरबत बेगम पत्नी हबीब ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसने ग्राम कोहडा में प्लॉट सं. 20 जो कि आसीफ हुसैन पुत्र रफीउद्दीन से 80हजार रूपये में खरीद किया था जिसका इकरारनामा 26 मार्च 2012 को नोटैरी से तस्दीकशुदा करवाया। उक्त इकरारनामे में प्लॉट एन.ओ.सी. पट्टेश्ुादा बताकर राजेन्द्र चौधरी पुत्र रामेश्वर चौधरी से खरीद किया जाना बताया। उसने इकरारनामे के तहरीर के दिन 30 हजार रूपये दिये बाकी 6 माह के अन्दर-अन्दर आसीफ को सम्पूर्ण राशि दे दी। सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने के पश्चात् आसीफ ने उससे सम्पर्क नहीं किया ना रजिस्ट्री करवाई। उसका पता चला कि वो केकड़ी छोड़कर चला गया है तथा उसके कोई प्लॉट नहीं है, ना कोई एन.ओ.सी. पट्टा। उससे धोखाधड़ी व छल कपट कर रूपये हड़प लिये। इसके पश्चात् आसीफ के पिता ने उसने बुलवाया और एक साजिश के तहत आपराधिक षड़यंत्र रचकर वही प्लॉट सं. 20 जो दूसरे व्यक्ति वकील अहमद अंसारी पुत्र खलील अहमद को 15 हजार रूपये और लेकर वकील अहमद ने ब्रजराजसिंह, प्रवीण कंवर, जयवर्धनसिंह द्वारा जरिये मुख्तार आम जयसिंह पुत्र बजरंगलाल दमामी ने जरिये विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय, सरवाड़ से पंजीयन करवा कर खरीद कियाथा। जो एक फर्जी व कूटरचित बापी पट्टा द्वारा जिनका प्लॉट सं. बापी पट्टे अनुसार 89, 90, 91 था। जो अवैध रूप व फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत मोलकिया द्वारा 18 अप्रेल 1991 को जारी करवा रखा था। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत मोलकिया, नटवरसिंह व सेकेटरी गंगाराम धोबी व बरजीदेवी के हस्ताक्षर थे तथा पंचायत की बैठक के प्रस्ताव संख्या 7 अवैध रूप से नवीनीकरण किया गया। उक्त बापी पट्टा सरकारी जमीन का अवैध व फर्जी पट्टा था। उक्त अवैध व फर्जी बापी पट्टे में कोई खसरा नम्बर तक नहीं थे। उसका बापी पट्टा बना रखा था। उक्त अवैध व फर्जी पट्टा में प्लॉट संख्या 89, 90, 91 को मौके पर एक चक बताकर एक आवासीय कल्याण कॉलोनी प्रस्तावित बताकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर उक्त अवैध फर्जी बापी पट्टे को एक बना अवैध व फर्जी अवैध कॉलोनी के 19 व 20 प्लाट का फर्जी मालिक व स्वामी बनकर वकील अहमद अंसारी को 5 अप्रेल 2012 पंजीयन कर बेचान कर दिया वकील अहमद को जानकारी हुई कि उक्त प्लॉट संख्या 20 जो उसने खरीदा अवैध व फर्जी बापी पट्टे के जरिये फर्जी कॉलोनी सरकारी जमीन पर बनाई गई तो आपराधिक षड़यंत्र रचकर परिवादिया का अनपढ़ व अनभिज्ञ का फायदा उठाकर 22 मार्च 2013 उप पंजीयनकार्यालय में पंजीयन करवाकर वकील अहमद ने बेचान कर दिया। उक्त उक्त मुल्जिमान ने उसे मौके पर प्लॉट नहीं बताया। वह थक हार कर मुल्जिमान ब्रजराज सिंह, प्रवीण कंवर, जयवर्धनसिंह के पास ग्राम कोहड़ा गई तो उन्होंने बताया कि उक्त प्लॉट पर सरकारी हॉस्पिटल बन गया है वो रोने लगी।
उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश युवराज सिंह ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के विभिन्न तर्कों से सहमत होते हुए आपराधिक षड़यंत्र रचकर फर्जी तरीके से कूटरचित पट्टे के जरिये रजिस्ट्री करवाने के मामले में ग्राम पंचायत मोलकिया के तत्कालीन सरपंच व सेकेटरी सहित 9 जनों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है।।