चोरी का सामान बेईमानी से प्राप्त करने के आरोपी की जमानत स्वीकार

केकड़ी 11 अक्टूबर(पवन राठी) अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी अम्बिका सोनी द्वारा आई पी सी की धारा 411 के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है
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सावर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 221/2022 में अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र प्यार चंद खटीक निवासी रोपा पुलिस थाना पारोली को आई पी सी की धारा 411 के अपराध में 4 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर
अवकाशकालीन न्यायाधीश अजमेर के सम्मुख पेश किया जंहा से अभियुक्त को न्यायायीक अभिरक्षा में भेज दिया।तब से अभियुक्त न्यायायिक अभिरक्षा में था।
अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन सिविल न्यायाधीश केकड़ी मर्यादा शर्मा द्वारा खारीज कर देने पर अभियुक्त के एडवोकेट रोडुमल सोलंकी द्वारा अपर जिला एवम सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया।दौराने बहस अभियुक्त के एडवोकेट रोडुमल सोलंकी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किये की अभियुक्त से पुलिस द्वारा कोई बरामदगी नही की गई है झूठा फंसाया गया है।अभियुक्त को रंजिश वश झूठा फंसाया गया है।अभियुक्त कबाड़ा खरीदने का कार्य करता है अभियुक्त ने मोटरसाइकिल का कोई सामान कबाड़ में नही खरीदा है ना ही पुलिस द्वारा कोई बरामदगी की गई है।अभियुक्त पूरी तरह से निर्दोष है ।अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नही है।पूर्व में भी अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही है।अभियुक्त निर्दोष है जिसके सबूत जमानत पर आजाद होने के बाद ही पेश किया जाना संभव होगा।जमानत पर आजाद होने के बाद अभियुक्त गवाहों को टेम्पर विथ नही करेगा और अदालत की सभी शर्तो का पालन करने को तैयार है। मान्य अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक अम्बिका सोनी ने अभियुक्त के एडवोकेट रोडुमल सोलंकी के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।

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