वसूली आदेश निरस्त

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में जमील अहमद की अपील स्वीकार करते हुए वसूली आदेश दिनांक 11 दिसंबर 2018 को निरस्त करते हुए निर्देश दिया की उक्त आदेश के तहत कोई वसूली नहीं की जावे तथा यदि वसूली की गई है तो 3 माह में राशि को लौटाया जाए प्रार्थी को स्वीकृत की गई चयनित वेतनमान एसीपी को वापस नहीं लिया जावे उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड के पद पर दिनांक 24 दिसंबर 1994 हुई थी उसके पश्चात दिनांक 15 अक्टूबर 1997 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर समायोजित कर लिया गया दिनांक 21 सितंबर 2005 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 24:12 2004 से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा आदेश दिनांक 20 जून 2013 को 18 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया परंतु 11 दिसंबर 2018 को उसकी ग्रेड पे 4800 स्थान पर 4200 निर्धारित कर दी प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से अपील प्रस्तुत की जिस पर अधिकरण के द्वारा स्थगन आदेश देते हुए वसूली पर रोक लगा दी प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रार्थी की नियुक्ति नियमित रूप से हुई थी प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में समायोजित कर लिया तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक जो कि प्रार्थी की दिनांक को नियुक्त हुए उन्हें 4800 ग्रेड दी जा रही है प्रार्थी को भी 4800 ग्रेड पर दी गई परंतु राज्य सरकार के द्वारा उसे 4800 के स्थान पर 4200 ग्रेड पे कर दी गई प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रार्थी के समान अन्य अध्यापकों को 4800 ग्रेड पे दी जा रही है तो उसे 42 ग्रेड पे देना मनमाना है जबकि प्रार्थी का कार्य उन अध्यापकों के समान है मामले की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश जारी किए

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