राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा शिक्षा सचिव शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक अजमेर से किया जवाब तलब
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केकड़ी 5 फरवरी -राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के न्यायाधीश माननीय सुदेश बंसल ने सिविल रिट संख्या 2094/2023 में शिक्षा सचिव प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा अजमेरसहित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी को नोटिस जारी कर प्रोविजनल ग्रेच्यूटी भुगतान प्रकरण में जवाब तलब किया है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
सेवा निवृत्त शिक्षक पवन कुमार राठी के भुगतान प्रकरण के प्रपत्र 33 पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के आदेश 12 -10-2021 एवम स्पस्टीकरण 2 फरवरी 2022 के बाद भी राजनीतिक संरक्षण के कारण पद का दुरुपयोग करते हुए प्रति हस्ताक्षर नही करके रिटायर्ड शिक्षक को आर्थिक हानि पंहुचाई थी ।जिसपर पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर नियमानुसार देय 50%प्रोविजनल ग्रेच्यूटी का भुगतान मय 18%ब्याज के दिलवाने की गुहार लगाई थी।
उक्त याचिका को न्यायालय द्वारा स्वीकार करके राज्य सरकार जरिये शिक्षा सचिव -निदेशक प्रारंभिक शिक्षा- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा अजमेर- सहित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी से जवाब तलब किया है।