केकड़ी 29 मार्च (पवन राठी)मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या दो केकड़ी ने नेशनल इन्शुरन्स कंपनी के विरुद्ध परमेश्वर पुत्र छीतर निवासी देवली जिला टोंक दायर क्लेम याचिका को खारिज कर दिया।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है
8 दिसंबर 2017 को शाम मजरुब ब्रह्नानी माता मंदिर के दर्शन करके अपने साथी बाबूलाल के साथ चौराहे पर खड़ा था कि केकड़ी की और से तेज गति से आई बाइक जिसके नंबर आर जे 48 एच सी 3488को कैलाश पुत्र रामधन ने तेजगति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए गलत दिशा में आकर टक्कर मार दी थी उक्त घटना की रिपोर्ट संख्या 17 /2018 को पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी।पुलिस ने बाद जांच न्यायालय में आरोपी कैलाश के विरुद्ध चालान पेश किया।उक्त मोटर बाइक का बीमा नेशनल इन्शुरन्स कंपनी का था।
न्यायालय में बीमा कंपनी की और से अधिवक्ता एस एन हवा ने पैरवी करते तर्क दिए कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 27 दिन के विलंब से पुलिस थाना केकड़ी में दर्ज करवाई गई थी आरोपी कैलाश को मजरुब परमेश्वर द्वारा नही देखा गया यह बात मजरुब परमेश्वर द्वारा दौराने बहस स्वीकार की जाकर कोर्ट में स्वीकार किया कि मोटर साईकल के नंबर मजरुब को बाबूलाल द्वारा उसका आपरेशन होने के बाद बताए गए।इसके अलावा मजरुब द्वारा बाबूलाल को न्यायालय में परीक्षित नही करवाया गया। देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाने का कोई संतोषजनक उत्तर भी मान्य न्यायालय में प्रस्तुत करने में मजरुब असफल रहा।
इस प्रकार से पूरा प्रकरण ही संदेह के दायरे में है।
मान्य न्यायालय द्वारा अधिवक्ता हवा के तर्कों से सहमत होते हुए याचिका को खारिज कर दिया।