शुद्ध के लिए युद्ध अभियान : लाइसेंस निरस्त करने की होगी कार्यवाही

अजमेर, 17 मई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत सीएमएचओ अजमेर डा़ॅक्टर ए. के. पिंगोलिया के निर्देश पर फूड सेफ्टी ने चाचियावास स्थित के एंटरप्राइजेज पर कार्यवाही कर फिलर मशीन को सील कर अग्रिम आदेशों तक कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुशील कुमार चोटवानी ने बताया कि प्लांट के मालिक अंकित शर्मा मिनरल वाटर के स्थान पर फ्लेवर्ड वाटर पैकिंग कर बेच रहा था। मौके से नमूना लेकर 12 हजार लीटर फ्लेवर्ड वाटर को जांच रिपोर्ट आने तक सीज किया गया। मौके पर पैकिंग के लिए रखी खाली बोतलें भी जप्त की गई। इन पर इसी फर्म के लेबल पर बीआईएस नंबर के साथ आईएसआई मार्का अंकित था। जबकि इस फर्म को बीआईएस प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। पूछताछ करने पर अंकित ने बताया कि प्रिंटर ने गलत लेबल छाप दिए थे। इसकी वजह से इन बोतलों को उपयोग में नहीं ले रहा है। यूनिट वाटर प्लांट के लिए उपयुक्त नहीं होने एवम् अनियमितताओं के मध्य नजर फर्म को जारी एफएसएसएआई लाइसेंस निरस्त कि करने की कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में भवानीखेड़ा नरवर स्थित वाटर प्लांट तिगड़ी फूड एंड बेवरेजेस से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का एक नमूना लिया गया। इस फर्म के पास वैध आईएसआई प्रमाण पत्र एवं फूड लाइसेंस उपलब्ध पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, के. एन. शर्मा एवं श्री मुकेश वैष्णव के साथ डेयरी प्रतिनिधि श्री दीपक वैष्णव एवं सहायक श्री राजकुमार इंदौरिया शामिल रहे।

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