दिल्ली गैंगरेप: सुनवाई बंद कमरे में कैमरे के सामने ही होगी

दिल्ली गैंगरेप मामले की साकेत कोर्ट के बंद कमरे में सुनवाई के विरोध में दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई बंद कमरे में कैमरे की निगरानी में ही होगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके गौबा ने कहा कि सात जनवरी को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कुछ भी गैरकानूनी और अनुचित नहीं है। जज ने कहा कि सुनवाई के दौरान भारी भीड़ और अफरा-तफरी को देखते हुए मजिस्ट्रेट का फैसला एकदम सही है।

उधर, गंभीर अपराध को अंजाम देने वाले बाल अपराधियों को जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम का लाभ न मिल सके इसको लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कानून मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली गैंगरेप में एक आरोपी की उम्र 18 साल से मात्र चार माह कम है। इसलिए इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि बालिग होने के कानून में संशोधन कर इसे 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया जाए।

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