अब नहीं मचा सकते हैं देर रात डिस्कोथेक पर धूम

देश की राजधानी को महिलाओं के लिए महफूज बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी डिस्कोथेक को रात 12.30 बजे बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूलों के लिए बस मालिक, ड्राइवर व क्लीनर का दिल्ली पुलिस से सत्यापन अनिवार्य बना दिया गया है।

डीटीसी और क्लस्टर बसों में न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, बल्कि एक फरवरी तक उन्हें जीपीएस से लैस भी कर दिया जाएगा। गृह सचिव आरके सिंह की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठक के बाद ये फैसले लिए गए। टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 100 नंबर मिलने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसके लाइनों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए संकटकालीन सहायता वाले नंबर 1096 के लाइनों की संख्या भी 2 से बढ़ाकर 10 की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी आपातकालीन नंबर पर फोन करने वाले को दूसरे नंबर पर फोन करने को नहीं कहा जाए और सही अधिकारी तक शिकायतकर्ता की बात पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

डीटीसी और कलस्टर बसों में एक फरवरी से जीपीएस प्रणाली

दिल्ली में चलने वाली सभी डीटीसी और कलस्टर बसों में एक फरवरी से जीपीएस प्रणाली लगा दी जाएगी और एक कंट्रोल रूम से इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फैसला किया गया। दिल्ली पुलिस को महिलाओं के लिए खतरे की आशंका वाली जगहों व रुटों की पहचान कर वहां पुलिस की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। वहीं एनडीएमसी व नगर निगमों की ऐसे रास्तों पर सही तरीके से रोशनी की व्यवस्था करने को कहा गया है। बैठक में दिल्ली में पीसीआर वैन की कमी और उनके पहुंचने में होने वाली देरी का मुद्दा भी उठा। गृह सचिव ने दिल्ली पुलिस को और अधिक पीसीआर वैन उपलब्ध कराने का वायदा किया। लेकिन इनकी संख्या अभी तक निर्धारित नहीं हो सकी है।

स्कूल बस मालिकों का सत्यापन

सभी स्कूलों को अपनी बसों के मालिकों के साथ-साथ ड्राइवरों और क्लीनरों का एक मार्च तक दिल्ली पुलिस से सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। बिना सत्यापन के चलने वाली बसों के साथ-साथ स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के हर थाने में अब महिला सहायता डेस्क बनाने का निर्देश दिया गया है। खासतौर पर रात को इस डेस्क पर दो महिला पुलिसकर्मी की तैनाती अनिवार्य होगी।

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