अजमेर। जिला अदालत ने एसपी राजेश मीणा रिश्वत मामले में बिचौलिये रामदेव ठठेरा को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में चल रहे रामदेव ठठेरा ने अपनी भाभी की मृत्यु के बाद की रस्मों को निभाने के लिए 5 दिन की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि यह मामला बेहद गंभीर प्रकृत्ति का है और अभी जब एसीबी इस मामले की जांच में जुटी है, ऐसे समय में यदि आरोपी रामदेव को जमानत दी गई तो हो सकता है कि वह जांच और तथ्यों को प्रभावित करने का प्रयास करे।