मुख्यमंत्री मंत्री विश्वकर्मा योजना पंजीयन शिविर 20 जून को

अजमेर 15 जून। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राज्य के श्रमिकोंपथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस योजना में सभी असंगठित श्रमिकपथ विक्रेता तथा लोक कलाकार सम्मिलित हो सकते हैं। पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदक की उम्र 41 से 45 वर्ष हो। राजस्थान का मूल निवासी हो। उनकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या आवश्यक है। केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित नहीं हो एवं वह आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए।

   राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेर की संयुक्त निदेशक सुनीता मीना ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की आयु तक अंशदान राशी जमा करवानी होगी। तीन साल के लॉक इन पीरियड अथवा 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलने वालों को बचत खाता के समान ब्याज सहित जमा राशि लौटाई जा सकेगी। अंशदान देने वालों को राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रूपये की पेंशन प्रतिमाह देय होगी। पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति अथवा पत्नी को अभिदाता की पेंशन का अधिकतम 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिलेगा ।

उन्होंने बताया कि योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा योजना का पोर्टल https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in तैयार कर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन लाइव कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से अथवा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय में इस के लिए 20 जून को आयोजित विशेष शिविर में उपस्थित हो कर पंजीकरण करवा सकते है।

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