प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

डीएमआईएस पोर्टल पर करना होगा आवेदन-अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती खोरवाल

अजमेर, 27 अगस्त। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती वंदना खोरवाल ने बताया कि आपदा के दौरान सार्वजनिक परिसम्पत्तियों, घरों, फसलों, पशुधन अथवा मानव मृत्यु की स्थिति में पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के प्रावधान हैं।

श्रीमती खोरवाल ने जानकारी दी कि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों तथा जन हानि, घायल तथा पशु हानि तथा कच्चे एवं पक्के मकान की क्षति अथवा फराल खराबा इत्यादि पर प्रभावितों को नियमानुसार तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मानव मृत्यु पर प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए, मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर कपड़ों के लिए प्रति परिवार 2500 रुपए, बर्तन और घरेलू सामान पर प्रति परिवार, 2500 रुपए, समतल क्षेत्र में बना कच्चा अथवा पक्का घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर एक लाख 20 हजार रूपए, पहाड़ी क्षेत्र में बना कच्चा तथा पक्का घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर एक लाख 30 हजार रूपए, पक्का घर कम से कम 15 प्रतिशत आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर 6 हजार 500 रुपए, कच्चा घर आंशिक कम से कम 15 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर 4 हजार रुपए, झोपड़ियों की क्षति पर प्रति झोपड़ी 8 हजार रुपए तथा घर के साथ बने केटल शेड की क्षति पर प्रति शेड 3 हजार रुपए दिए जाते है।

उन्होंने बताया कि दुधारू पशु भैस, गाय, ऊंट, याक एवं मिथुन आदि की मृत्यु होने पर अधिकतम 3 पशुओं के लिए प्रति पशु 37 हजार 500 रुपए, दुधारू पशु भैड, बकरी एवं सुअर आदि की मृत्यु होने पर अधिकतम 30 पशुओं के लिए प्रति पशु 4 हजार रूपए, गैर दुधारू पशु ऊंट, घोडा एवं बैल आदि की मृत्यु होने पर अधिकतम 3 पशुओं के लिए प्रति पशु 32 हजार रुपए, गैर दुधारू पशु बछडा, गधा, टट्टू, खच्चर एवं हेफर आदि की मृत्यु होने पर अधिकतम 6 पशुओं के लिए प्रति पशु 20 हजार रुपए इत्यादि दिए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित आश्रित, पीडित एवं प्रभावित को विभागीय पोर्टल डिजास्टर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के साथ प्रभावित द्वारा एसडीआरएफ नॉर्म्स के अन्तर्गत क्षति के लिए निर्धारित समस्त दस्तावेज जैसे घर क्षति की स्थिति में तकनीकी अधिकारी का प्रमाण-पत्र, अधिकृत निर्माण के संदर्भ में ग्राम पंचायत का प्रमाण-पत्र, तहसीलदार की अभिशंसा रिपोर्ट अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार अन्य क्षतियों में भी एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार भिन्न-भिन्न दस्तावेज संलग्न कर पोर्टल पर ही आवेदन करना आवश्यक है।

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