राम सेतू एलिवेटेड रोड के मामले में जिला कलेक्टर ने अदालत में पेश किया अवमानना याचिका का जवाब

बहुचर्चित एलिवेटेड रोड राम सेतू के मामले में सिविल न्यायाधीश पश्चिम अजमेर श्री मनमोहन चंदेल द्वारा गत पेशी पर कलेक्टर की ओर से जिम्मेदार अधिकारी को अदालत में व्यक्तिश उपस्थित होकर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए थे जिस पर प्रेम शंकर शर्मा अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्मार्ट सिटी व विपिन कुमार जिंदल परियोजना निर्देशक RSRDC यूनिट की ओर से न्यायालय में राम सेतू की विस्तृत रिपोर्ट पेश कर बताया कि एलिवेटेड रोड की तीन भुजाओं को 11.07.2025 को यातायात के लिए सुचारू किया गया है तथा सोनी जी की नसिया वाली भुजा जो क्षतिग्रस्त थी को दुरुस्त कर दिया गया है परंतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चालू नहीं किया गया है ओर MNIT जयपुर की अंतिम जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ओर उसमें समय लगने की संभावना बताई गई है साथ ही आपातकालीन हेल्पलाइन कंट्रोल नंबर 24 घंटे जन सेवार्थ चालू कर दिये गए है वहीं जिला कलेक्टर लोकबंधु व चारु मित्तल परियोजना अधिकारी की ओर से अवमानना याचिका का जवाब अदालत में पेश किया गया साथ ही राम सेतू के ठेकेदार फर्म व नगर निगम ने जवाब के लिए अदालत से समय की गुहार की हैं वहीं याचिका कर्ता पूर्व विधायक डॉ राजकुमार जयपाल व एडवोकेट जीतेश धनवानी के अधिवक्ता पूर्व अभियोजक विवेक पाराशर ने प्रशासन की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हुए दोषों के विरुद्ध अभी तक फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं करवाने पर अफसोस जाहिर किया है और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड व RSRDC यूनिट से एलिवेटेड रोड की तमाम दस्तावेज राम सेतू ब्रिज के सम्बन्ध में RTI के जरिए मांगे है ताकि जनहित सर्वोपरि रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सरकार द्वारा की जा सके और सरकार द्वारा कार्यवाही न करने पर पूर्व विधायक डॉ राजकुमार जयपाल की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाएगी प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 15.10.2025 को होगी
Adv. Vivek Parashar 
पूर्व लोकअभियोजक 
9983335001

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