शहर में रात 10 बजे तक नहीं आएंगे भारी वाहन, एक महीने में तय होंगे वैंडिंग एवं नॉन वैंडिंग जोन

विधानसभा अध्यक्ष ने ली पुलिस, परिवहन, यातायात व नगर निगम की संयुक्त बैठक

रेलवे स्टेशन, पड़ाव, जीसीए, डिग्गी चौक, रामप्रसाद घाट व अन्य स्थानों पर ट्रेफिक होगा व्यवस्थित

निर्धारित रूट पर ही चलेंगे ऑटो, ई-रिक्शा

जयपुर रोड, जीसीए व शहर के प्रवेश मार्गों पर प्राइवेट बसों के लिए स्थान होगा निर्धारित

     अजमेर, 27 नवम्बर। पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहे अजमेर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने पुलिस, परिवहन, यातायात विभाग एवं नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि शहर की ट्रेफिक व्यवस्था पूरी तरह योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित हो। विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों व बाजारों में टे्रफिक प्लान फॉलो किया जाए। यातायात पुलिस में नफरी बढ़ेगी। ऑटो व ई-रिक्शा के रूट निर्धारित होंगे। वेंडिंग जोन में ठेले लाइन के भीतर ही खड़े होंगे।

     विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को सर्किट हाउस में पुलिस, परिवहन, यातायात विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि यातायात बाधित ना हो एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जाएं। प्रातः 8 से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाए। शहर में नगर निगम, एडीए व अन्य सरकारी विभागों के भारी वाहन चल रहे हैं, उनकी संख्या सीमित की जाए। उनकी गति 30 किमी से ज्यादा ना हो एवं सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी विभाग का वाहन नियमों को तोड़ता है तो जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इन सभी वाहनों पर नम्बर एवं अनुमति पत्र चस्पा किए जाएं।

     उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा को निर्देश दिए कि शहर में यातायात कंट्रोल के लिए पुलिस नफरी बढ़ाई जाए। वर्तमान संख्या पुराने आंकड़ों पर आधारित है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। नागफणीं रोड पर तैयार पुलिस चैक पोस्ट पर सिपाही तैनात होंगे। स्टेशन रोड, पड़ाव, जीसीए, रामप्रसाद घाट, डिग्गी चौक, पुरानी मंडी, नया बाजार व आगरा गेट आदि स्थानों पर अव्यवस्थित टे्रफिक से आमजन परेशान होते हैं। यहां सुनियोजित ट्रेफिक प्लान पूरी तरह लागू किया जाए। ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा व अन्य सार्वजनिक परिवहन साधन भी निर्धारित रूट पर ही चलें।

     उन्हाेंने नगर निगम को निर्देश दिए कि वेंडिंग एवं नॉन वेंडिंग जोन का निर्धारण एक महीने में हो। वेंडिंग जोन में लाइन बनाई जाए। कोई भी ठेला लाइन के बाहर खड़ा ना हो। कई जगह वाहन रोड पर ही खड़े कर दिए जाते हैं। वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़े हों।

     उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे तक बंद रहे। वेंडिग जॉन में कितने ठेले या अस्थायी दुकानें लगनी है, इसकी संख्या तय हो। ठेले एवं वाहन सफेद लाइन के अन्दर ही खडे हों। लाइन के बाहर खडे ठेले व वाहन पर सख्त कार्यवाही हो। दरगाह, पड़ाव, आगरा गेट आदि व्यस्तम बाजारों में चलने वाले टेम्पों व ई-रिक्शा की संख्या का निर्धारण हो। इसी तरह जयपुर रोड़ अशोक उद्यान से बस स्टैण्ड तक स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता का निर्धारण होवे तथा अनावश्यक स्पीड ब्रेकर को हटाया जाए। रामप्रसाद गेट से लेकर भागचंद की कोठी तक अवैध रूप से वाहन खड़े रहते हैं। इन पर कार्यवाही की जाए।

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