काश्तकार खरीफ फसल बीमा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई

योजना के तहत अजमेर जिले में खरीफ फसलों का होगा बीमा

अजमेर, 27 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अजमेर जिले में खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों के पास 31 जुलाई तक आवेदन करने का अवसर है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अजमेर जिले के लिए अधिकृत किया गया है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि वर्ष 2026 में फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकेंगे। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत बीमा करवाना पूर्णतः स्वैच्छिक है।

अधिसूचित खरीफ फसलें

उन्होंने बताया कि जिले में वर्ष 2026-27 के लिए उड़द, कपास, मूंग, मूंगफली, ग्वार, मक्का, बाजरा, तिल एवं ज्वार फसलों को अधिसूचित किया गया है। गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक निकटतम केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर अथवा अधिसूचित बीमा कम्पनी के एजेंट एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करवा सकते हैं।

ऋणी कृषकों के लिए आवश्यक सूचना

उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित है। योजना से पृथक रहने के इच्छुक ऋणी कृषकों को संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें योजना में सम्मिलित माना जाएगा।

फसलवार बीमित राशि एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम

उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसान द्वारा अधिकतम 0.20 प्रतिशत तक प्रीमियम वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय होगी। उड़़द की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 39,087 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 78.174  है। कपास की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1,72,265 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि  344.53 है। मूंग की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 52,577 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 105.154 है। मूंगफली की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1,05,700 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 211.40 है। ग्वार की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 44,475 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 88.95 है। मक्का की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 37,364 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 74.728 है। बाजरा की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 45,473 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 90.946 है। तिल की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 36,927 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 73.854 है। ज्वार की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 30,089 के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 60.178 है।

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