अजमेर, 30 अगस्त। नगर निकाय आम चुनाव 2026 में नगर निगम अजमेर के लिए सोमवार 31 अगस्त को नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने के क्रम में ऐडवाईजरी जारी की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभिषेक गोयल ने बताया कि नगर निगम अजमेर के चुनाव के लिए नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी अथवा उम्मीदवार एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के सामने स्थित सरस डेयरी के पास वाले गेट से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में केवल अभ्यर्थी अथवा उम्मीदवार एवं उनके प्रस्तावक (अधिकतम 5 व्यक्ति) को ही प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में अभ्यर्थी अथवा उम्मीदवार की गाडियों, दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम के वार्ड संख्या एक से 20 के लिए नाम-निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट के नवीन भवन में स्थित न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर में कमरा संख्या एक में प्रस्तुत किया जाना है। इसका प्रवेश नए कलेक्ट्रेट भवन के द्वार संख्या एक कोषालय के सामने स्थित रैम्प वाले रास्ते से होगा। नगर निगम के वार्ड संख्या 21 से 40 के लिए नाम-निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट के पुराने भवन के न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय में प्रस्तुत किया जाना है। इसका प्रवेश ईमली के पेड के पास स्थित पुराने भवन के पास होगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम के वार्ड संख्या 41 से 60 के लिए नाम-निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट के नवीन भवन में स्थित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट में कमरा संख्या 2 में प्रस्तुत किया जाना है। इसका प्रवेश नये कलेक्ट्रेट भवन के द्वार संख्या 2 नये भवन के मुख्य गेट से होगा। नगर निगम के वार्ड संख्या 61 से 80 के लिए नाम-निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट के नवीन भवन में स्थित न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन में कमरा नंबर 3 में प्रस्तुत किया जाना है। इसका प्रवेश नये कलेक्ट्रेट भवन के मुख्य द्वार के बांये तरफ से पीछे की तरफ स्थित द्वार संख्या 3 से होगा।
अजमेर, 30 अगस्त। अजमेर उत्तर में एडीएम शहर श्री प्रवीण कुमार एवं तहसीलदार पूजा यादव के निर्देशन में स्वीप टीम की गरिमा अग्रवाल व ऋतु चौहान ने नगर निकाय आम चुनाव हेतु रविवार को अजमेर में जागरूकता अभियान चलाया। इसके अंतर्गत पुलिस लाइन मैदान पर आरआईपीएल इंस्पेक्टर श्री गिरीश गुप्ता व उनके अधीन पुलिस लाइन में तैनात लगभग 150 कांस्टेबल्स ने मतदान की शपथ ली। इसके अलावा पुलिस लाइन चौराहे पर स्थित दुकानों के दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही सिविल लाइन्स और शास्त्री नगर क्षेत्र में विभिन्न राहगीरों और निवासियों को मतदान के लिए प्रेरित कर अपना वोट अवश्य डालने के लिए संकल्पित किया गया।
अधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मियों का ही होगा बूथ में प्रवेश
अजमेर, 30 अगस्त। नगरीय निकायों के आम चुनाव के दौरान पत्रकारों को मतदान बूथ में प्रवेश करने के लिए सक्षम स्तर से अधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। इन अधिकार पत्रों के साथ ही मीडियाकर्मी मतदान बूथ में प्रवेश कर सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन के सुचारू संचालन, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मतदान के दिन मतदान केन्द्रों में एवं मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों में पत्रकारों एवं अन्य मीडियाकर्मियों के प्रवेश की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंषा पर अधिस्वीकृत पत्रकार एवं अन्य मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्रों व मतगणना स्थलों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
अधिकार पत्रधारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाए तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं करेंगे और ना ही मोबाइल फोन ले जा सकेंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दे। भवन से बाहर जाने के लिए निर्देशित कर दें, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो। नगरपालिका सदस्यों के मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्रधारी कोई भी पत्रकार एवं कैमरा टीम को वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाए। ना ही उन्हें मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जाए।