नगरीय निकाय चुनाव के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध

जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी

अजमेर, 4 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 की प्रक्रिया जारी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव के बाद विजय जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे साथ ही विभिन्न प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं। नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलूस निकाले जाने की संभावना को देखते हुए लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। ऎसी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो तथा असामाजिक एवं अवांछित तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके, इसके लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि पूर्व में वर्णित प्रतिबंधों की निरन्तरता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की नगरीय निकाय सीमाओं के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा चुनाव परिणाम के पश्चात विजय जुलूस निकाला जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की निरंतरता में लागू किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की तामीली व्यक्तिशः कराना संभव नहीं है। अतः उक्त आदेश को एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी।

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

error: Content is protected !!