राजसमंद । नाथद्वारा नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कान सिंह राठौड़ की 9 सितंबर को मतदान के दौरान हुई गिरफ्तारी के बाद आज 10 सितंबर को AAP के जिला कार्यालय, भीलवाड़ा रोड, HDFC बैंक के सामने, कांकरोली में पार्टी पदाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा।
इस दौरान जिला उपाध्यक्ष एवं एडवोकेट भरत कुमार पालीवाल, जिला संगठन महासचिव पप्पू लाल कीर एवं वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी कान सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। गिरफ्तारी के घटनाक्रम, चुनावी परिस्थितियों तथा चेक बाउंस से जुड़े कानूनी मामले को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा।
गिरफ्तारी का घटनाक्रम और कानूनी पक्ष
एडवोकेट भरत कुमार पालीवाल ने बताया कि कान सिंह राठौड़ के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत पांच प्रकरण बताए गए हैं— रे. फौजदारी प्रकरण संख्या 118/2024, 189/2024, 190/2024, 186/2024 एवं 192/2024। उनके अनुसार, नाथद्वारा विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा इन मामलों में एक वर्ष की सजा एवं कुल 4.50 लाख रुपये जुर्माना किया गया था। पालीवाल के अनुसार, बाद में 20 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट के द्वारा कान सिंह राठौड़ को राहत देते हुए सजा एवं जुर्माना से बरी किया गया ।
पप्पू लाल कीर
जिला संगठन महासचिव
आम आदमी पार्टी राजसमंद