अजमेर । अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट शहर जे.के.पुरोहित ने आदेश जारी कर राजस्थान लोक सेवा आयोग के आस-पास के क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय की बाह्य चार दीवारी-बाउन्ड्रीवॉल के 100 मीटर परिधि क्षेत्रा की सीमाओं के अंदर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पायेंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत तत्काल कार्यवाही होगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। पुरोहित ने बताया कि यह कार्यवाही आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय के बाहर प्रायः धरना प्रदर्शन बंद करने के लिए की गई है। यह निषेधाज्ञा आदेश आगामी 13 अप्रैल मध्यरात्रि तक प्रभावशील रहेंगे।