नई दिल्ली। संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु को फांसी के बाद अब उसके शव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में सोमवार को एक लोकहित याचिका दायर कर कोर्ट से अफजल के शव को उसके परिजनों को सौंपने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। साथ ही यह भी आग्रह किया गया कि फांसी दिए जाने के बाद कैदी के शव पर उनके परिजनों के दावे के मुद्दे पर शीर्ष अदालत दिशानिर्देश जारी करे।
स्वयंसेवी संस्था गरीब नवाज जेल विक्टिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर इस याचिका में दोषी को फांसी देने के बाद उसके शव पर अधिकार के बारे में न्यायिक व्याख्या करने की भी मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र फांसी देने के बाद दोषी व्यक्ति के रिश्तेदारों के धार्मिक अधिकार की भी परवाह नहीं करता। दोषी व्यक्ति की मौत के बाद उसके धर्म में वर्णित तरीके के अनुसार, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना उसके परिवार के सदस्यों का बुनियादी हक है।
गौरतलब है कि अफजल गुरु के शव को उसके परिवार को सौंपे जाने की मांग को लेकर कश्मीर घाटी में लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जम्मू-कश्मीर के विधायक शेख अब्दुल राशिद आने वाले विधानसभा सत्र में अफजल गुरु के शव को उसके परिवार को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पेश करेंगे।