एचआइवी पीड़ित बच्चे के यौन शोषण का जिम्मेदार कौन

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नई दिल्ली। अलीपुर स्थित एक चाइल्ड होम में सात वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को कहा है कि वह जांच करके बताए कि चाइल्ड होम में एक एचआइवी पीड़ित बच्चे के यौन शोषण का जिम्मेदार कौन है। इस बच्चे ने अपनी शिकायत में बताया था कि चाइल्ड होम के तीन बच्चों ने उसका यौन शोषण किया।

उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस इंद्रमीत कौर ने दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल पवन शर्मा को निर्देश दिया है कि वह 13 मार्च तक रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कहा कि जांच करके पता लगाया जाए कि यह बच्चा ऐसे आरोप क्यों तीन बच्चों पर लगा रहा है? जबकि वहां पर अन्य बच्चे भी रहते हैं। असल में कौन उसके साथ यौन शोषण करने के लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं बच्चे की विशेषज्ञों के द्वारा काउंसलिंग भी कराई जाए।

सात वर्षीय बच्चे के यौन शोषण के मामले में दिल्ली सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि शिकायतकर्ता व अन्य तीन नाबालिगों को मेडिकल करवाया जा चुका है। शिकायतकर्ता बच्चे के अलावा कोई अन्य बच्चा एचआइवी पॉजिटीव नहीं पाया गया। आरोपी तीनों बच्चों को अन्य चाइल्ड होम में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित की मां एड्स की वजह से मर गई थी। उसका सौतेला पिता अपनी बेटी से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। पीड़ित बच्चा अलीपुर स्थित आशियाना चाइल्ड होम में रहता है।

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