आम बजट: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

chitramban5नई दिल्ली। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने पेश किए हुए आठवें बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। अब दो लाख बीस हजार रुपये की आय पर कर से छूट दी गई है। 2 से 5 लाख रुपये आय वालों को 2000 रुपये का टैक्स में छूट देने का प्रावधान इस बार वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया है। वहीं अब एक करोड़ रुपये की सालाना आय वालों के ऊपर सरचार्ज लगाया जाएगा। यह सरचार्ज दस फीसद होगा। वैल्थ टैक्स के नाम पर लगाए गए इस कर के लिए पहले से ही बात चल रही थी। इस टैक्स को लगाने की वकालत आजिम प्रेमजी ने भी की थी, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी किया।

देश में 42,800 सुपर रिच लोग हैं, यानी जिनकी आय 1 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा है। उन पर 10 फीसदी का सरचार्ज है, लेकिन यह सिर्फ एक साल के लिए होगा। 10 करोड़ से ज्यादा आय वाली घरेलू कंपनियों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान जब तत्कालीन वित्त मंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया था तब इसमें दो लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त किया गया था। जबकि 2 से 5 लाख तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, 10 से 20 लाख तक की आय पर 20 फीसदी कर और 20 लाख से अधिक आय पर 30 फीसदी कर लगेगा।

60 साल से उपर और अस्सी साल से कम सीनियर सिटीजन पर दो लाख पचास हजार तक पर टैक्स की छूट थी। दो लाख पचास हजार से पांच लाख तक पर दस फीसद टैक्स और पांच से दस लाख तक पर बीस फीसदी टैक्स। दस लाख से उपर पर तीस फीस द टैक्स लगता था।

अस्सी साल से उपर के लोगों को पांच लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। पांच से दस लाख पर बीस फीसद और दस लाख से उपर पर तीस फीसद टैक्स लगता था। इसको पिछले आम बजट के दौरान ही लागू किया गया था।

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