राशन कार्ड, पासपोर्ट या ऐसे अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को सिटीजन चार्टर के तहत तय समय-सीमा पर सेवा देने के बिल को मंजूरी दे दी।
इस बिल के मुताबिक अब सरकारी दफ्तरों और अन्य प्रतिष्ठानों में तय समय पर काम नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की रकम 250 रुपये से शुरू होकर 50 हजार रुपये तक हो सकती है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि संस्था या कर्मचारी में से किससे जुर्माने की रकम वसूली जाएगी। कुछ दिनों में इस पर फैसला होगा।
गौरतलब है कि गत वर्ष टीम अन्ना ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि प्रस्तावित लोकपाल के तहत सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणा पत्र) को शामिल किया जाए, ताकि जनता समयबद्ध तरीके से अपना काम करवा सके।