नई दिल्ली। वसंत विहार गैंगरेप मामले में आरोपी राम सिंह व उसके भाई मुकेश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी मामले में पीड़िता के दोस्त द्वारा न्यूज चैनल के समक्ष दिए गए बयानों की सीडी को सबूत के तौर पर केस में प्रयोग कर सकते हैं।
16 दिसंबर की रात हुए वसंत विहार गैंगरेप की शिकार युवती के दोस्त और केस के चश्मदीद गवाह ने वारदात के संबंध में एक न्यूज चैनल पर साक्षात्कार दिया था। इस साक्षात्कार की सीडी को मुख्य आरोपी राम सिंह व उसके भाई मुकेश ने सबूत के तौर पर केस के साक्ष्यों में शामिल करने के लिए साकेत कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक अदालत में अर्जी दाखिल की थी। निचली अदालत ने उसकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि टीवी पर दिए गए बयान को केस में शामिल नहीं किया जा सकता। इस फैसले को आरोपियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जीपी मित्तल की अदालत में आरोपियों के वकील वीके आनंद ने कहा कि इस सीडी में गवाह ने अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कहीं हैं, जिससे केस से जुड़े अहम साक्ष्य सामने आ सकते हैं। लिहाजा, सीडी को सबूत के तौर पर प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उधर, इस याचिका पर दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता दयान कृष्णन ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि कानून के अनुसार इस तरह की किसी भी सीडी या चैनल पर दिए गए साक्षात्कार को सबूत के तौर पर लेना स्वीकार्य नहीं है।