नई दिल्ली। हत्या के अपराध में दोषी महेंद्रनाथ दास की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। दया याचिका में देरी की वजह से फांसी को उम्रकैद में बदला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देरी का आधार आतंकी मामलों में लागू नहीं होगा।
आपको बता दें कि दास की दया याचिका राष्ट्रपति ने वर्ष 2011 में खारिज कर दी थी। महेंद्रनाथ दास ने गुवाहाटी में 1990 में राजेन दास की हत्या करके पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जमानत पर रिहा होने के बाद दास ने 1996 में एक अन्य व्यक्ति हरकंता दास की भी हत्या कर दी थी।
दास को एक निचली अदालत ने वर्ष 1997 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 1998 में बरकरार रखा था।