लोक सेवा आयोग की चारदीवारी के पास से धारा 144

अजमेर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की बाहरी चारदीवारी के सौ मीटर परिधी क्षेत्र की सीमाओं के अंदर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर अनेक प्रतिबंध लगाये हैं।
प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पायेंगे तथा न ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ही कर पायेंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात, पुलिस बल, होमगार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा । निषेधाज्ञा आगामी पांच जुलाई तक प्रभावी रहेगी ।

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