नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सनाउल्लाह को पाक भेजने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी सजा पूरी नहीं की है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सनाउल्लाह की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय न करने पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की खंडपीठ ने जम्मू की जेल में साथी कैदी के हमले में घायल पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह समेत विदेशी कैदियों को उनके देश वापस भेजने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए विदेशी कैदियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह की ओर से दाखिल याचिका में 15 वर्ष से ज्यादा समय से भारतीय जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सनाउल्लाह को पाकिस्तान के सियालकोट भेजने की मांग की गई है। भीम सिंह ने केंद्र द्वारा पिछले वर्ष अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का हवाला भी दिया जिसके मुताबिक विभिन्न अदालतों द्वारा सुनाई गई सजा को सनाउल्लाह पूरा कर चुका है।
भीम सिंह के मुताबिक पाकिस्तानी कैदी को वापस भेजना सार्वभौम न्याय और समानता के हित में होगा। इसके अलावा उन्होंने मानसिक विक्षिप्त कैदियों को भी उनके देश भेजने की मांग की है।