कैटल फीड रिश्वत मामले में मुख्य आरोपी को सजा 3 हुए बरी

Katalअजमेर। अजमेर के बहुचर्चित केटल फीड प्लांट रिश्वत मामले में गुरूवार को एसीबी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार हुए प्लांट के उप प्रबन्धक सुरेन्द्र शर्मा को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले के तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया । गौरतलब है की एसीबी ने मामले की जाँच के दौरान सुरेन्द्र शर्मा के घर और लोकर से 3 करोड़ से अधिक की नगदी और लगभग 80 लाख रूपये के सोने के जेवर बरामद किये थे। अजमेर में एसीबी ने वर्ष 2010 में अजमेर डेयरी के केटल फीड प्लांट के उप प्रबन्धक सुरेन्द्र शर्मा को एक लाख रूपये की रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया था। केटल फीड सप्लायर्स से रिश्वत वसूलने के इस मामले में जाँच के दौरान जब एसीबी ने आरोपी सुरेन्द्र शर्मा के घर और बैंक लौकर की तलाशी ली थी तब उस के पास से 3 करोड़ की नगदी और साढ़े 8 किलो सोना बरामद हुआ था। अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुरेन्द्र शर्मा को दो साल के कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जब की मामले के अन्य आरोपी प्रबन्धक शीशपाल, स्टोरकीपर सवाई सिंह और कालुदास को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस पुरे मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ दो अन्य मामले भी पंजीकृत किये गए थे। जिनमे सुरेन्द्र शर्मा पर आय से अधिक सम्पत्ति का मामला भी शामिल है। इन मामलो में अदालत का निर्णय आना अभी बाकी है।

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