नवीन राशनकार्डे की दुरूस्ति हेतु शिविरों का आयोजन

beawar samacharब्यावर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नवीन राशन कार्डाे में रही त्राुटियों को दुरूस्त करने केलिए नगर परिषद ब्यावर कार्यालय में 25 अप्रैल से 15 मई तक शिविर आयोजित किये जा रहे हैं।
आयुक्त नगरपरिषद के अनुसार जिन नवीन राशनकार्डाे में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा त्राुटियां की गई हैं, उन कार्डधारियों से प्रपत्रा ’’अ’’ में आवेदन पत्रा प्राप्त किये जाएंगे। इस आवेदन पत्रा के साथ त्राुटि युक्त मूल राशन कार्ड जमा किया जाएगा।

आवेदन 30 अप्रेल तक
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने विभिन्न छात्रावृत्तियों के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रेल निश्चित की है। उप निदेशक (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) अजमेर ने बताया कि जिन विद्यार्थियों के वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक ऑफलाईन एवं वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के ऑनलाईन आवेदन पत्रा तकनीकी जानकारी के अभाव में फॉवर्ड करने, हार्ड कॉपी जमा कराने, आक्षेप योग्य आवेदनों पत्रों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु शिक्षण संस्था/ विद्यार्थियों के स्तर पर लम्बित है। ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों की आवश्यक रूप से पूर्ति कराई जाकर। संस्था में जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रेल निर्धारित की गई है। संस्था को प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की जांच के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्रा अग्रषित कर अनुशंषा सहित हार्ड कॉपी उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित की गई है। यह अंतिम अवसर है। आक्षेप पूर्ति के अभाव में यदि किसी भी वर्ग का विद्यार्थी छात्रावृत्ति से वंचित रहता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।

बाल विवाह में भाग लेने पर होगी कानूनी कार्यवाही
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा आगामी दिनों में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकने केलिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। बाल विवाह में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही हो सकती है।प्राधिकरण ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के लिए विशेष पेम्पलेट छपवाएं हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेन्द्र पुरोहित ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा छपवाये गए विशेष पेम्पलेट में अधिनियम के प्रावधानों को बताया गया है। बाल विवाह के आयोजन में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे माता-पिता, बाराती, टेंट वाला, हलवाई एवं अन्य तरह से सहयोग करने वाले व्यक्ति अधिनियम के तहत दण्ड के भागीदार हैं। पेम्पलेट में बताया गया है कि बाल विवाह की सजा के तौर पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के संबंध में किसी तरह की सूचना जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम के फोन नं. 0145-2627300 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नम्बर 0145-2633356 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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