अजमेर। राज्य सरकार के निर्देशाानुसार ऊर्जा क्षेत्र की क पनियों में भी सीधी भर्ती हेतु प्रवेश के समय नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियुक्त होने वाले अ यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) प्राप्त की जाएगी।
निगम के मु य लेखाधिकारी (राजस्व) श्री एम. के. जैन ने बताया कि गत दिनों डिस्कॉम स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया।
नए कनेक्शन/भार वृद्धि के मामलों का तत्काल निस्तारण हो
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के मु य अभियंता (वाणिज्य) श्री वी. एस. भाटी ने समस्त अभियंताओं को निर्देश दिए है कि वे नए औद्योगिक कनेक्शन/भार वृ़िद्ध के स्वीकृत मामलों में तत्काल समयबद्धता से कार्यवाही कर निस्तारित करें।
मु य अभियंता ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर बताया कि सहायक अभियंता इन प्रकरणों के मामलों में प्राप्त आवेदन पत्र को सात दिवस के भीतर स्वीकृति हेतु संबंधित अधिशाषी अभियंता को भेजेंगें। तत्पश्चात् अधिशाषी अभियंता संबंधित विस्तृत रिपोर्ट के साथ सात दिवस के भीतर स्वीकृत हेतु अधिकृत अधिकारी के पास प्रेषित करेगें।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत हेतु अधिकृत अधिकारी (अधीक्षण अभियंता, मु य अभियंता (पवस), मु य अभियंता (वाणिज्य)) अधिशाषी अभियंता से प्राप्त पत्रावली को सात दिवस के भीतर स्वीकृत/अस्वीकृत करेगें।
खराब एवं बंद मीटर दो माह में बदलने के निर्देश
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के मु य अभियंता (वाणिज्य) श्री वी. एस. भाटी ने समस्त अभियंताओं को निर्देश दिए है कि खराब एवं बंद मीटर को दो माह की अवधि के भीतर आवष्यक रूप से बदलें। ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
मु य अभियंता (वाणिज्य) ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई घरेलू कनेक्शन के मीटर बंद/खराब होने पर उन्हें औसत आधार पर बिल दे दिया जाता है, जो उचित नहीं है। ऐसे में अभियंता दो माह की अवधि के भीतर बंद एवं खराब मीटर को बदलें ताकि उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर बिल जारी हो सके।