अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रेल माह के दौरान ईयूडीआर एक्ट (विद्युत बकाया वसूली नियम) के तहत कुल 321 प्रकरणों में 17 लाख 58 हजार रूपए की वसूली की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री बी. राणावत ने बताया कि बकाया वसूली के तहत उपभोक्ताओं से ईयूडीआर एक्ट के तहत नोटिस देकर कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया की सर्वाधिक वसूली नागौर सर्किल में 15 प्रकरणों में 4 लाख 88 हजार रूपए की वसूली की गई है। जबकि अजमेर जिला सर्किल में 164 प्रकरणों में 4 लाख 30 हजार, सीकर सर्किल में 37 प्रकरणों में 3 लाख 32 हजार, राजसमंद सर्किल में 84 प्रकरणों में 3 लाख 14 हजार, झुंझुनूं सर्किल में 10 प्रकरणों में एक लाख 41 हजार, उदयपुर सर्किल में 7 प्रकरणों में 47 हजार तथा अजमेर शहर सर्किल में 4 प्रकरणों में 6 हजार रूपए की वसूली की गई है।
सेटलमेन्ट कमेटी ने 70 मामलें निपटाएं
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विभिन्न स्तरों पर हुई सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकों में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रेल माह के दौरान कुल 70 मामलें निपटा कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री बी. राणावत ने बताया कि सेटलमेन्ट कमेटी में निगम स्तर पर एक प्रकरण का निस्तारण किया गया जबकि सर्किल स्तर पर 25 प्रकरण, डिवीजन स्तर पर 34 प्रकरण तथा उपखण्ड स्तर पर 10 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के अप्रेल माह में सर्वाधिक प्रकरण सीकर सर्किल में 34 प्रकरण निपटायें गये है जबकि चितौडग़ढ एवं नागौर सर्किल में 11-11, झुंझुनूं सर्किल में 8, भीलवाड़ा सर्किल में 4 तथा राजसमंद सर्किल में 2 प्रकरण सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकों में निपटाएं गए हैं।