प्रबंध निदेषक सुनेंगे जन समस्याएं

अजमेर। उपभोक्ताओं की विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा 5 अगस्त मंगलवार को राजगढ़ (सराधना) के 33/11 केवी सब स्टेषन पर जनसुनवाई एवं विद्युत चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जहां निगम के प्रबंध निदेषक श्री बी. राणावत उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे।
उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चौपाल का आयोजन प्रति मंगलवार किया जा रहा हैं। राजगढ़ में यह विषेष चौपाल होगी जहां निगम के प्रबंध निदेषक स्वयं उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। चौपाल में विधायक, प्रधान एवं संबंधित जनप्रतिनिधि भी भाग लेगंे। चौपाल में प्राप्त षिकायतों का पंजीयन कर समयबद्धता से निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को चौपाल में उपस्थित रहने के निर्देष दिए है।
ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को लगेगी विद्युत चौपालें
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिये अजमेर जिला वृत्त में 5 अगस्त मंगलवार को 10 स्थानों पर विद्युत चौपालों का आयोजन किया जाएगा।
निगम के अधीक्षण अभियंता (अ.जि.वृ.) श्री डी. एन. जांगिड ने बताया कि यह विद्युत चौपाल मंगलवार को ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय (33/11 के.वी. सब स्टेषन) पर प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जायेगी। ये चौपालें 5 अगस्त को हाउसिंग बोर्ड (ब्यावर), शेरगढ़, काबरा, पाटन, करकेड़ी, बेवन्जा, जालिया-प्प्, बोराड़ा, रीको केकड़ी एवं घटियाली के सहायक अभियंता क्षेत्र में आयोजित होगी। चौपाल में प्राप्त षिकायतों का पंजीयन कर समयबद्धता से निस्तारण भी किया जाएगा।
अजमेर शहर वृत्त में लगेगी तीन चौपालेंः-
अजमेर शहर वृत्त के अधीक्षण अभियंता श्री एस. एस. मीना ने बताया कि मंगलवार 5 अगस्त को अजमेर शहर वृत्त के मदार सब-डिवीजन की विद्युत चौपाल 33 केवी सबस्टेषन गेगल पर लगेगी जबकि पुष्कर की सब-स्टेषन गोविन्दगढ़ पर तथा सराधना सब-डिवीजन की विद्युत चौपाल 33 केवी सब-स्टेषन राजगढ़ पर आयोजित होगी।
अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरणों के लिए दिषा निर्देष जारी
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधीन जिलांे से मुख्यालय को प्राप्त होने वाले मृतक कर्मचारी के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों के सम्बंध में दिषा निर्देष जारी किए गए है।
निगम की कम्पनी सचिव श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरणों को अग्रेषित करते समय पत्रावली के संलग्न लगाए जाने वाले शपथ-पत्र में आवेदक के विरूद्ध कोई भी फौजदारी प्रकरण पुलिस अथवा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं आवेदक के विरूद्ध किसी आपराधिक मामलें में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अथवा सजा का आदेष पारित नहीं किया गया है तथा यदि कोई भी प्रकरण पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष लंबित हो अथवा उसके विरूद्ध निर्णित हुआ हो तो उसका विवरण एवं स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।