निष्पक्ष व निर्भय माहौल में सम्पन्न कराएं उप चुनाव

एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट का प्रशिक्षण सम्पन्न

भवानी सिंह देथा
भवानी सिंह देथा

अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्टे्रट श्री भवानी सिंह देथा ने नसीराबाद विधानसभा उप चुनाव में नियुक्त सभी एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रटा को निर्देश दिए हंै कि वे निष्पक्ष व निर्भय माहौल में चुनाव सम्पन्न कराएं। चुनाव से संबंधित लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। चुनाव से जुड़े अधिकारी आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देथा एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह चौधरी ने शुक्रवार को सिविल लाईंस जवाहर स्कूल के सामने स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी भवन में एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट की बैठक ली। श्री देथा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। हमें किसी के भी दबाव एवं प्रभाव में आए बिना निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराने हंै।
उन्होंने कहा कि नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के समस्याग्रस्त क्षेत्रों एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रभावित किया जा सकता है, उनकी पहचान कर ली गई है। ऐसे क्षेत्रों एवं व्यक्तियों को निर्विघ्न मतदान कराने के लिए सभी व्यवस्थाए की जाएंगी। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को वाहनों का उपयोग करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक है। किसी भी सरकारी भवन का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी तथा एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट यह सुनिश्चित करें कि बीएलओ सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची सही ढंग से वितरित कर रहे हंै। मतदाता पर्ची मतदाता को व्यक्तिगत रूप से ही दी जानी है। यह मतदाता पर्ची मतदान वाले दिन मतदाता की पहचान के रूप में काम आएगी। मतदान केन्द्र पर यदि कोई मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पर्ची नहीं ला पाता है तो उसे पहचान से जुड़े अन्य दस्तावेजों की मदद से मतदान करवाया जाएगा।
श्री देथा ने कहा कि मतदान केन्द्र में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो उस केन्द्र का मतदाता है। यहां तक कि ड्यूटी पर तैनात बीएलओ एवं सुरक्षा के लिए लगाए पुलिसकर्मी भी सामान्य परिस्थिति में मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मतदान केन्द्र के बाहर मतदाता सहायता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र पर बीएलओ मतदान समाप्ति तक उपस्थित रहेंगे तथा मतदाताओं को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 11 सितम्बर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस अवधि के पश्चात कोई भी बाहरी व्यक्ति जो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं हैं वह क्षेत्र में नहीं रूक सकेगा। एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट ऐसे लोगों को पहले ही चिन्हित कर लें।
जिला पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह चौधरी ने बैठक में कहा कि प्रशासन एवं पुलिस मिलकर विधानसभा उप चुनाव को निर्विघ्न सम्पन्न कराएंगे। जिला पुलिस, केन्द्रीय पैरामिलिट्री फोर्स एवं आरएसी की पर्याप्त तैनातगी की जाएगी। सभी एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट के साथ पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा संबंधित थानों पर भी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपलब्ध रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में हालात पर तुरन्त काबू पाया जा सके।
पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी ने कहा कि विधानसभा उप चुनाव से संबंधित सभी क्षेत्रों में पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है। मतदान वाले दिन भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी की जाएगी। मतदान केन्द्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस मुश्तैद रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों की सख्ती से पालना, प्रभावी पुलिसिंग व त्वरित निर्णय करें ताकि चुनाव में किसी तरह की परेशानी नहीं आए।
इससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी श्री जयप्रकाश नारायण, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रभारी श्री भरत शर्मा, श्री अनिल गुप्ता, श्री प्रदीप मेहरोत्रा, श्री पवन विश्नोई आदि ने एरिया वे सेक्टर मजिस्टे्रट को चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट शहर श्री हरफूल सिंह यादव सहित एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट तथा पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।

रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक केन्द्रों के उपयोग पर रोक
अजमेर। अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट शहर श्री हरफूल सिंह यादव ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर रात्रि 10 से 6 बजे तक ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोकथाम का आग्रह किया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री यादव ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लाउड स्पीकरों द्वारा निर्धारित आवाज से अधिक ध्वनि प्रसारण एवं ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई गई। इस आदेश के तहत रात्रि 10 बजे के बाद भजन, कीर्तन, जागरण, विवाह समारोह एवं अन्य समारोह के अवसरों पर ध्वनि प्रसारण (लाउड स्पीकर) के उपयोग पर पाबंदी लगाने हेतु अजमेर शहरी क्षेत्र के सभी थानाधिकारियों को निर्देश प्रदान करवाएं।

मतदान दलों को मिलेगी दो किलो चीनी
अजमेर। आगामी 13 सितम्बर को होने वाले नसीराबाद विधानसभा उप चुनाव में नियुक्त मतदान दलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली दर पर दो किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंधी ने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी उचित मूल्य दुकानदारों को उनके गांव या वार्ड क्षेत्र में नियुक्त प्रत्येक मतदान दल को मांग करने पर दो किलोग्राम लेवी चीनी 10 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है।

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