212 मतदान केन्द्रों पर होगा मतदान, एक लाख 95 हजार 307 करेंगे मतदान

nasirabad upchunavअजमेर। नसीराबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 सितम्बर को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा क्षेत्र में 212 मतदान केन्द्रों पर एक लाख 95 हजार 307 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान दलों को 12 सितम्बर को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण के पश्चात रवाना किया जाएगा। सभी मतदान दलों, पर्यवेक्षकों एवं सेक्टर व एरिया मजिस्टे्रट को निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने का पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे निष्पक्ष व निर्भय माहौल में चुनाव सम्पन्न कराएं। आदर्श आचार संहिता की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। किसी के भी दबाव एवं प्रभाव में आए बिना निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराने हंै।
उन्होंने बताया कि नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रभावित किया जा सकता है, उनकी पहचान कर ली गई है। ऐसे क्षेत्रों में एवं व्यक्तियों को निर्विघ्न मतदान कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। रिटर्निंग अधिकारी तथा एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट यह सुनिश्चित करेंगे कि बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची सही ढंग से वितरित कर दी गई है। यह मतदाता पर्ची मतदान वाले दिन मतदाता की पहचान के रूप में काम आएगी। मतदान केन्द्र पर यदि कोई मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पर्ची नहीं ला पाता है तो उसे पहचान से जुड़े अन्य दस्तावेजों जो निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत है, की मदद से मतदान करवाया जाएगा।
श्री देथा ने बताया कि मतदान केन्द्र में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो उस केन्द्र का मतदाता है। यहां तक कि ड्यूटी पर तैनात बीएलओ एवं सुरक्षा के लिए लगाए पुलिसकर्मी भी सामान्य परिस्थिति में मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मतदान केन्द्र के बाहर मतदाता सहायता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र पर बीएलओ मतदान समाप्ति तक उपस्थित रहेंगे तथा मतदाताओं को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 11 सितम्बर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस अवधि के पश्चात कोई भी बाहरी व्यक्ति जो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं हैं वह क्षेत्र में नहीं रूक सकेगा।
उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए सुरक्षा के पूरे इन्तजाम कर लिए गये हैं। प्रशासन एवं पुलिस मिलकर विधानसभा उप चुनाव को निर्विघ्न सम्पन्न कराएंगे। जिला पुलिस, केन्द्रीय पैरामिलिट्री फोर्स एवं आरएसी की पर्याप्त तैनातगी की जाएगी। सभी एरिया व सेक्टर मजिस्टे्रट के साथ पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा संबंधित थानों पर भी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपलब्ध रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में हालात पर तुरन्त काबू पाया जा सके। मतदान वाले दिन भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी की जाएगी। मतदान केन्द्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी।

मतदान दिवस पर अवकाश घोषित
अजमेर। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदान दिवस पर 13 सितम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम, कारोबार या व्यवसाय में कार्यकरत कामगारों का मतदान दिवस पर 13 सितम्बर का सवैतनिक अवकाश रहेगा। साथ ही ऐसे कार्मिक जो उपनिर्वाचन वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, परन्तु उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देय होगा।
उन्होंने बताया कि अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कमी नही की जाएगी। यदि कोई नियोजनकर्ता उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्घ जुर्माना व दण्डनीय कार्यवाही का प्रावधान है।

दो महाविद्यालयों में 12 व 16 सितम्बर को रहेगा अवकाश
अजमेर। नसीराबाद विधानसभा उप चुनाव के लिए 12 सितम्बर को मतदान दलों की रवानगी एवं 16 सितम्बर को होने वाली मतगणना के दिन राजकीय महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में अवकाश रहेगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने दी।

चुनाव कंट्रोल रूम कार्यरत
अजमेर। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव के लिए अजमेर में कलेक्टे्रट स्थित पीबीएक्स कक्ष कंट्रोल रूम स्थापित है। यह कंट्रोल रूम 24 घण्टे कार्यरत है। कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 0145-2620110 है।

12 सितम्बर को रवाना होंगे मतदान दल
अजमेर। नसीराबाद विधानसभा उप चुनाव 2014 के लिए मतदान दल 12 सितम्बर को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज अजमेर से रवाना होंगे। रवानगी से पूर्व उन्हें अंतिम प्रशिक्षण दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि मतदान दलों को 12 सितम्बर को प्रात: 10 बजे से राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज अजमेर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद मतदान दल मतदान से संबंधित सामग्री प्राप्त कर मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करेंगे।
उन्होंने बताया कि कॉलेज परिसर में मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाएं तय कर ली गई है। वाहनों की पार्किग कॉलेज के सिविल ब्लॉक के पीछे मैदान में की जाएगी। मतदान दलों को वाहन आवंटन, पी.ओ.एल. कूपन, रूट चार्ट, वाहन की लॉग बुक से संबंधित व्यवस्थाएं प्रभारी अधिकारी निजी वाहन प्रकोष्ठ करेंगे। मतदान दल निश्चित रूट पर चैक पोस्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर रवाना होंगे।
श्री देथा ने बताया कि मतदान दलों के साथ पुलिस कार्मिकों को भी भेजा जाएगा। सैक्टर मजिस्ट्रेट, माईक्रो पर्यवेक्षक, वीडियोग्राफर के प्रशिक्षण के दौरान बैठने की व्यवस्था भी मतदान दलों के साथ टेंट में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के पश्चात सभी मतदान दल मतदान सामग्री राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में ही जमा कराएगे। यहां ई.वी.एम. सहित अन्य सामग्री के संग्रहण के लिए अलग अलग काउन्टर स्थापित किए जायेंगे।

मतदाता की पहचान के निर्देश जारी
अजमेर। निर्वाचन विभाग ने मतदान केन्द्रों पर मतदाता की पहचान करने हेतु निर्देश जारी किए हंै। मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों की सहायता से मतदान कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि निर्वाचक की पहचान, निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि, निर्वाचक के फोटो पहचान पत्र, फोटो निर्वाचक नामावली पर निर्वाचक के फोटो चित्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी के संदर्भ में, प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा समुचित रूप से सत्यापित होनी चाहिए। मतदाता पर्ची के अलावा वैकल्पिक दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राज्य व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आरजीआई व एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज को मान्यता दी गई है।
निर्वाचक की पहचान होने के पश्चात उसके बायें हाथ की तर्जनी अंगुली द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा अमिट स्याही से चिन्हित की जाएगी। द्वितीय या, यथास्थिति, तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात कि अमिट स्याही का चिन्ह सम्यक रूप से लगाया गया है और मिटाया नहीं गया है, मतदाता की अंगुली का निरीक्षण करने के पश्चात मतदाता को मतदाता पर्ची सौंप देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमिट स्याही का चिन्ह लगाए जाने के पश्चात पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, ताकि चिन्ह उस समय तक सुख सके, जब वह मतदान केन्द्र से जाए। इस प्रयोजन के लिए, अमिट स्याही का चिन्ह लगाए जाने के पश्चात ही हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाताओं के रजिस्टर में प्राप्त की जाए। उन्होंने बताया कि प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किए जाने के पश्चात और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र उसकी बायें हाथ की तर्जनी पर किसी अन्य अमिट स्याही के चिन्ह का निरीक्षण किया जाएगा। यदि अंगुली पर कोई चिन्ह दिखाई न दें तो द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक की बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही इस प्रकार से लगाएगा की स्याही का चिन्ह स्पष्ट दिखें। यदि कोई निर्वाचक अनुदेशों के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इंकार करें या उसकी बायीं तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करें तो उसे मत देने को अनुमत नहीं किया जाए।
उन्होंने बताया कि यदि किसी मामले में ऐसा देखने मेें आया कि किसी निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगाए जाने वाले अमिट स्याही के चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिए अपनी अंगुली पर चिकनाई युक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्याही का चिनह लगाने से पूर्व उपलब्ध कराए गए कपडे के टुकडे की सहायता से ऐसा पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए।
श्री देथा ने बताया कि नये सिरे से मतदान (पुर्नमतदान) या प्रत्यादिष्ट मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाए गए चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही से नया चिन्ह लगाया जाए। यदि किसी निर्वाचक के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली न हो तो यह स्पष्ट किया जाता है कि अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली पर लगाई जानी चाहिए जो उसके बायें हाथ में हों। यदि उसके बायें हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसके दायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाई जानी चाहिए। यदि उसके दायें हाथ की तर्जनी अंगुली भी न हो तो उसके दायें हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जानी चाहिए। यदि मतदाता के किसी भी हाथ पर कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसके बायें या दायें हाथ के सिरे (ठूंठ) पर लगाई जानी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय प्रतिरूपण को रोकने के क्रम में आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत निर्वाचकों के संबंध में निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि ए.एस.डी. मतदाताओं की सूची मतदान केन्द्र के अनुसार तैयार की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को यह सूची उपलब्ध करा दी गई है।

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